Morbi Bridge Collapse: गुजरात सरकार ने रिपोर्ट सौंपने के लिए HC से दो हफ्ते का समय मांगा
Morbi Bridge Collapse: गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय से विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। एसआईटी अक्टूबर 2022 में मोरबी शहर में एक निलंबन पुल के ढहने की जांच कर रही है।

Morbi Bridge Collapse: गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय से विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। एसआईटी अक्टूबर 2022 में मोरबी शहर में एक निलंबन पुल के ढहने की जांच कर रही है। मोरबी में मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज ढह गया था और इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित 135 लोगों की जान चली गई और 56 अन्य घायल हो गए।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मायी की खंडपीठ ने सरकार को दो हफ्ते की मोहलत दी है और इस बात पर जोर दिया गया है कि आपदा के बाद पिछले साल अदालत द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में कोई और स्थगन पर विचार नहीं किया जाएगा। अदालत ने अंतिम समय में दलीलें तैयार करने को लेकर भी सवाल उठाए, जिससे कार्यवाही में दिक्कतें आईं।
गुजरात सरकार ने ढहने की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, और इसने दिसंबर 2022 में एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की। अंतरिम रिपोर्ट में ओरेवा समूह द्वारा संरचना की मरम्मत, रखरखाव और संचालन में कई खामियों पर प्रकाश डाला गया। ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल, इस मामले में प्राथमिक आरोपी हैं और इन दिनों हिरासत में हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान 31 अगस्त को महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को सूचित किया था कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर उपलब्ध होगी और बाद में पीठ के समक्ष पेश की जाएगी। नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को समय-समय पर जांच और पीड़ितों या उनके परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे सहित त्रासदी के अन्य पहलुओं की निगरानी करने का निर्देश दिया।
