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Money Laundering Case: पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

Money Laundering Case: पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
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By Ragib Asim

Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है।न्यायमूर्ति एएस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित करने का अनुरोध किया था।

सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं सहमत हूं। महामहिम 25 सितंबर को दोपहर 2 बजे एक विशेष पीठ के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। पीठ ने अंतरिम राहत बढ़ा दी और याचिका पर आगे की सुनवाई 25 सितंबर को तय की।

1 सितंबर को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि याचिका को सुनवाई के लिए एक अलग पीठ को सौंपने के लिए कागजात भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष रखे जाएं।

इससे पहले ईडी ने आप नेता की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि जैन के साथ एक सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

एएसजी राजू ने कहा था कि दिल्ली के पूर्व मंत्री को एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन कराना चाहिए। जब कोर्ट को बताया गया था कि जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने के लिए जमानत अवधि बढ़ाने की जरूरत है तब 24 जुलाई को शीर्ष अदालत ने आप नेता की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई की शुरुआत में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।

शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी गई थी कि जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका वजन 30 किलो से अधिक कम हो गया है। इस साल अप्रैल में, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं।

Ragib Asim

Ragib Asim पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। क्राइम, पॉलिटिक्स और मनोरंजन रिपोर्टिंग के साथ ही नेशनल डेस्क पर भी काम करने का अनुभव है।

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