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2 बजे रात बुलाये 200 पुलिसवाले- जानिए न्यूज़क्लिक छापे की इनसाइड कहानी

NewsClick Raid Update: मंगलवार को सुबह होने से पहले, दिल्ली पुलिस की रात 2 बजे हुई एक बैठक में स्पेशल सेल द्वारा चलाए जाने वाले व्यापक ऑपरेशन की तैयारी के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया गया...

2 बजे रात बुलाये 200 पुलिसवाले- जानिए न्यूज़क्लिक छापे की इनसाइड कहानी
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News Click Raid 

By Manish Dubey

NewsClick Raid Update: मंगलवार को सुबह होने से पहले, दिल्ली पुलिस की रात 2 बजे हुई एक बैठक में स्पेशल सेल द्वारा चलाए जाने वाले व्यापक ऑपरेशन की तैयारी के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया गया।

न्यूज़क्लिक और उसके पत्रकारों को निशाना बनाते हुए यह ऑपरेशन नोएडा, दिल्ली, मुंबई सहित 30 से अधिक स्थानों पर चलाया गया।

सूत्रों ने बताया कि छापेमारी सुबह 6 बजे शुरू हुई और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में 30 से अधिक स्थानों को कवर किया गया। ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की विभिन्न इकाइयों के 200 से अधिक अधिकारियों की एक टुकड़ी ने भाग लिया।

सूत्रों ने कहा कि निशाने पर लिए गए व्यक्तियों की सूची को तीन समूहों (ए, बी, सी) में वर्गीकृत किया गया, श्रेणी ए में शामिल लोगों को पूछताछ के लिए लोधी कॉलोनी स्थित विशेष सेल के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया।

पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजॉय गुहा ठाकुरता के साथ इतिहासकार सोहेल हाशमी को घंटों पूछताछ के बाद शाम को रिहा कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान पुलिस ने उन्हें 25 सवालों की सूची सौंपी, जिसमें उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, दिल्ली के शाहीनबाग में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और किसान आंदोलन में भागीदारी से जुड़े सवाल शामिल थे।

मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र पर केंद्रित छापेमारी के दौरान फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सूत्रों ने कहा कि न्यूज़क्लिक से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापेमारी 17 अगस्त को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई।

एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि एफआईआर में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), धारा 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (साजिश) और धारा 22 सी (कंपनियों द्वारा अपराध) लागू की गई है।

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