Nawab Malik Bail: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 17 महीने बाद मिली जमानत
Nawab Malik Bail: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए जमानत दे दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

Nawab Malik Bail: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए जमानत दे दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वर्तमान में वह मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को मलिक को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फरवरी 2022 में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में ED ने मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। NCP नेता नवाब मलिक पिछले साल फरवरी से जेल में बंद हैं। वह करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर जाएंगे। फरवरी 2022 में ED ने भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था।
मलिक ने सुप्रीम कोर्ट से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने मामले के तथ्यों के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई FIR पर आधारित है।
इससे पहले पिछले महीने जल्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई उस वक्त स्थगित कर दी थी, जब उन्हें बताया गया कि इस मामले में मलिक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपलब्ध नहीं हैं।