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Lok Sabha Election 2024: मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच पुनर्मतदान, जानें क्यों रद्द हुई थी वोटिंग

Lok Sabha Election 2024: मणिपुर में आज (सोमवार) लोकसभा चुनाव के लिए 11 पोलिंग स्टेशनों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। पुनर्मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में वोटर्स मतदान के लिए पहुंच रहे हैं।

Lok Sabha Election 2024: मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच पुनर्मतदान, जानें क्यों रद्द हुई थी वोटिंग
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By Ragib Asim

Lok Sabha Election 2024: मणिपुर में आज (सोमवार) लोकसभा चुनाव के लिए 11 पोलिंग स्टेशनों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। पुनर्मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में वोटर्स मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर और आसपास सुरक्षा बलों की तैनानी की गई है। मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे। लेकिन हिंसाग्रस्त मणिपुर में 11 पोलिंग बूथ पर मतदान रद्द किया गया था, जिनमें आज यानी 22 अप्रैल को पुनर्मतदान हो रहा है।

किन-किन केंद्रों पर हो रहा दोबारा मतदान?

दैनिक भास्कर के मुताबिक, मणिपुर के खुरई, साजेब, थोंगम, लेइकाई बामन कंपू (नॉर्थ-A), बामन कंपू (नॉर्थ-B), बामन कंपू (साउथ-वेस्ट), बामन कंपू (साउथ-ईस्ट), खोंगमान जोन-V(A), इरोइशेम्बा, इरोइशेम्बा ममांग लेइकाई, इरोइशेम्बा मयाई लेइकाई और खैदेम माखा पर पुनर्मतदान हो रहा है।

19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान इन 11 बूथों पर गोलीबारी हुई थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को तोड़कर आग के हवाले कर दिया गया था। एक शख्स गोली लगने से घायल हुआ।

मणिपुर में भीतरी संसदीय क्षेत्र के 11 बूथों पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने गोलीबारी की और ईवीएम को नष्ट कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इन 11 बूथों पर मतदान रद्द कर दिया और 22 अप्रैल को वोटिंग कराने के फैसला लिया। इस चलते अब यहां फिर से वोट डाले जा रहे हैं। इन पोलिंग बूथों पर आज कड़ी सुरक्षा में वोट डाले जा रहे हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुनर्मतदान का फैसला लिया, जिसमें कहा गया कि "इन पोलिंग बूथों पर 22 अप्रैल, 2024 को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक समय निर्धारित किया जाएगा"। उन्होंने इस निर्णय की घोषणा की क्योंकि इन पोलिंग बूथों पर गोलीबारी हुई थी और ईवीएम में तोड़फोड़ की गई थी। इस निर्णय के बाद उन्होंने यह भी जाहिर किया कि "भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) और 58ए(2) के तहत निर्देश दिया है"।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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