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Sahkari Samiti Ghotala: सहकारी समिति घोटाले की सीबीआई जांच पर पिछला आदेश लागू रहेगा- HC

Sahkari Samiti Ghotala: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पहले दिए आदेश को बरकरार रखा जिसमें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक सहकारी समिति द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग...

Sahkari Samiti Ghotala: सहकारी समिति घोटाले की सीबीआई जांच पर पिछला आदेश लागू रहेगा- HC
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HC Kolkata

By Manish Dubey

Sahkari Samiti Ghotala: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश को बरकरार रखा जिसमें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक सहकारी समिति द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

25 अगस्त को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने 25 अगस्‍त को अलीपुरद्वार में नकद ऋण देने वाली सहकारी समिति के खिलाफ आरोपों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच का आदेश दिया।

यह आदेश सर्किट बेंच में कल्पना दास सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सहकारी समिति ने पहले निवेशकों से भारी मात्रा में जमा राशि एकत्र की और फिर उससे जुड़े लोगों को ऋण के रूप में पैसा वितरित किया।

न्‍यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने 15 सितंबर को मामले से जुड़े जांच कागजात सीबीआई को सौंपने के आदेश का पालन नहीं करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और 50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया।

राज्य सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और उदय कुमार की खंडपीठ से संपर्क किया।

खंडपीठ ने शुक्रवार को हालांकि सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उसने जुर्माने की राशि को घटाकर सिर्फ पांच लाख रुपये कर दिया।

सीबीआई ने 18 सितंबर को मामले की जांच अपने हाथ में ले ली और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की।

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