Kolkata High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल घोटालों में छापेमारी व तलाशी पर ईडी के लिए तय किए दिशानिर्देश
Kolkata High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कथित घोटालों में जांच एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी और तलाशी अभियान के संबंध में सूचना के प्रसार के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए दिशानिर्देश तय किए।
Kolkata High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कथित घोटालों में जांच एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी और तलाशी अभियान के संबंध में सूचना के प्रसार के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए दिशानिर्देश तय किए।
मीडिया के माध्यम से केंद्रीय एजेंसी के जासूसों के खुलासे पर दायर एक रिट याचिका पर न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि छापे और तलाशी अभियान की कोई लाइव-स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है।
छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान या प्रक्रिया समाप्त होने से पहले तलाशी और जब्ती का ब्योरा सार्वजनिक करने पर रोक है। ईडी के अधिकारियों को किसी भी मीडियाकर्मी को अपने साथ जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
हालांकि मीडिया में समाचारों के प्रकाशन पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अदालत ने मामले में अंतिम आरोपपत्र दाखिल होने से पहले आरोपियों की तस्वीरों के इस्तेमाल से बचने का फैसला सुनाया है। यह रिट याचिका तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी ने दायर की थी। मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2024 तय की गई है।