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Kolkata Doctor Rape Case: रेप-मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Kolkata Doctor Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई।

Kolkata Doctor Rape Case: रेप-मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
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By Ragib Asim

Kolkata Doctor Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले की जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कई तीखे सवाल किए। इसके बाद कोर्ट ने CBI को अगले सप्ताह तक ताजा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए।

पश्चिम बंगाल सरकार की स्थिति रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय खंडपीठ ने पूछा कि डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले की FIR कब दर्ज हुई? इस पर सरकार ने कहा कि दोपहर 2:55 बजे FIR दर्ज हुई और 1:47 बजे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया। कोर्ट ने कहा सरकार अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्टीकरण दें। इस पर सरकार ने बताया कि थाने में अप्राकृतिक मौत मामले में यह FIR दर्ज हुई थी।

राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा उन्होंने CBI को अभी स्थिति रिपोर्ट की कॉपी नहीं सौंपी है। मामले में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त 23 लोगों की मौत हुई थी। सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार CBI से क्या छिपाना चाहती है? उसे सरकार की रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं दी गई है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से घटना के बाद उठाए गए कदमों की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी। इस पर CJI ने सरकार से पूछा कि क्या कोलकाता पुलिस ने सभी CCTV फुटेज CBI को सौंप दी है? इस पर SG ने कहा कि 27 मिनट अवधि की केवल 4 फुटेज दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने CBI से 16 सितंबर तक मांगी नई रिपोर्ट

CJI ने कहा, "हम इस मामले में खुली अदालत में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि जांच अभी चल रही है। CBI अगले सोमवार (16 सितंबर) तक अगली जांच रिपोर्ट जमा करे। अभी की रिपोर्ट के आधार पर जांच प्रगति पर है। ऐसे में CBI अगली सुनवाई से पहले ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करें। देखते हैं, अब से लेकर तब तक क्या होता है।" इस दौरान कोर्ट ने CBI को मामले में तथ्यात्मक जांच करते हुए रिपोर्ट देने को भी कहा।

SG मेहता ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर महिला डॉक्टरों सुरक्षा के लिए अस्पताल पहुंची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की महिला बटालियन को राज्य सरकार ने रहने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। इस पर सिब्ब्ल ने इसका खंडन कर दिया। SG ने कहा कि सरकार ने केवल सुरक्षा उपकरण मुहैया कराई और कुछ नहीं दिया। इस पर CJI ने सरकार को रात 9 बजे तक महिला बटालियन को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का आदे दे दिया।

एक याचिकाकर्ता ने महिला डॉक्टर के शव का रात में पोस्टमर्टम करने पर सवाल खड़े किए और कहा कि आज तक किसी भी शव का रात में पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने CBI और राज्य सरकार से पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक चालान मांग लिया। इस सवाल पर CBI और राज्य सरकार सकते में आ गई। दोनों ने चालान न होने की बात कही। हालांकि, राज्य सरकार ने जल्द ही चालान उपलब्ध कराने की बात कह दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

इससे पहले 20 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने घटना पर खेद जताते देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंताई थी। उस दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की सिफारिशों के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोलकाता के अस्पताल में सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF और CRPF को सौंपने के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं कोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की भी अपील की थी।

क्या है मामला?

9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की हत्या से पहले रेप की पुष्टि हुई थी। उसकी आंख, मुंह, पैर, गर्दन, हाथ, कमर और निजी अंगों पर काफी चोटें थीं। मामले में पुलिस ने अस्पताल में आने-जाने वाले एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया है और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है। फिलहाल CBI की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।

Ragib Asim

Ragib Asim पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। क्राइम, पॉलिटिक्स और मनोरंजन रिपोर्टिंग के साथ ही नेशनल डेस्क पर भी काम करने का अनुभव है।

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