Begin typing your search above and press return to search.

Kerala News: बेटी से रेप में पिता की मदद करने वाली मां को नहीं मिली बेल

Kerala News: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सौतेले पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार में सहयोग के लिए आरोप मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया...

Kerala News: बेटी से रेप में पिता की मदद करने वाली मां को नहीं मिली बेल
X

Kerala News 

By Manish Dubey

Kerala News: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सौतेले पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार में सहयोग के लिए आरोप मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ ने मां के खिलाफ आरोप को "गंभीर" और अगर यह सच साबित हुआ तो मातृत्व का "अपमान" करार दिया। आदेश में कहा गया है, "मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और अगर ये सच हैं तो ये मातृत्व का अपमान हैं।"

मामले में अभियोजन पक्ष ने बताया कि 2018 से 2023 की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता की सहमति और जानकारी से सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ यौन प्रकृति की बातचीत की।

बलात्कार सहित अन्य गंभीर आरोपों की ओर भी इशारा किया गया और इन सभी में याचिकाकर्ता मां की भूमिका थी। अदालत ने कहा कि अगर जमानत दी गई तो इसका पीड़िता पर असर पड़ सकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "विद्वान लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त की गई आशंका वास्तविक प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता की जैविक मां होने के नाते जमानत दिए जाने पर पीड़िता को प्रभावित करने या डराने-धमकाने की स्थिति में हो सकती है।"

Next Story