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Kangana Ranaut Emergency: कंगना रनौत को लगा झटका, अब 6 सितंबर को नहीं रिलीज होगी Emergency, जानें कब तक मिलेगी हरी झंडी?

Kangana Ranaut Emergency Row: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म 'इमरजेंसी' विवादों में फंस गई है। 'इमरजेंसी' को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

Kangana Ranaut Emergency: कंगना रनौत को लगा झटका, अब 6 सितंबर को नहीं रिलीज होगी Emergency, जानें कब तक मिलेगी हरी झंडी?
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By Ragib Asim

Kangana Ranaut Emergency Row: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म 'इमरजेंसी' विवादों में फंस गई है। 'इमरजेंसी' को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार (4 सितंबर) को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म के रिलीज से पहले आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह फिल्म के संबंध में पेश की गई आपत्तियों पर विचार करे और फिर 18 सितंबर तक इसे प्रमाणपत्र जारी करे। अदालत के इस आदेश के मद्देनजर फिल्म की अब रिलीज दो सप्ताह के लिए टल जाएगी। पहले यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणपत्र तैयार है लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका पर वह इसे जारी नहीं कर रहा।

सिख संगठनों ने फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई है। फिल्म के निर्माताओं पर सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश करने और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। अभिनेत्री और भाजपा सांसद ने कहा है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने अपने सदस्यों को जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद फिल्म को मंजूरी देने पर रोक लगा दी है।

पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने बुधवार को निर्माता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि सर्टिफिकेट तैयार है लेकिन जारी नहीं किया गया। पीठ ने कहा कि जब फिल्म के निर्माताओं को एक बार ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया तो सीबीएफसी का यह तर्क सही नहीं है कि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया क्योंकि उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे।

हालांकि अदालत ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश नहीं होता तो वह बुधवार को ही सीबीएफसी को प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दे देती। फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। यह फिल्म विवादों में घिर गई है। शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों का आरोप है कि इसमें सिख समुदाय को तथा ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है।

Ragib Asim

Ragib Asim पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। क्राइम, पॉलिटिक्स और मनोरंजन रिपोर्टिंग के साथ ही नेशनल डेस्क पर भी काम करने का अनुभव है।

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