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Jharkhand News: गोदाम में रखी 19 किलो भांग खा गए चुहे, जानें क्या है पूरा मामला

Jharkhand News: झारखंड के धनबाद में पुलिस ने भांग और गांजे की जब्ती से जुड़े एक मामले में अदालत के सामने में अजीबोगरीब दलील पेश की है। पुलिस का दावा है कि थाने में रखा हुआ भांग और गांजे चूहे खा गए।

Jharkhand News: गोदाम में रखी 19 किलो भांग खा गए चुहे, जानें क्या है पूरा मामला
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By Ragib Asim

Jharkhand News: झारखंड के धनबाद में पुलिस ने भांग और गांजे की जब्ती से जुड़े एक मामले में अदालत के सामने में अजीबोगरीब दलील पेश की है। पुलिस का दावा है कि थाने में रखा हुआ भांग और गांजे चूहे खा गए। इस अजीबोगरीब दलील के बाद धनबाद पुलिस को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद अब धनबाद एसपी ने भी जांच के आदेश दिए हैं।

दिसंबर 2018 में धनबाद के राजगंज क्षेत्र की पुलिस ने शंभू अग्रवाल नामक व्यक्ति को उसके बेटे को कथित तौर पर दस किलो भांग और नौ किलो गांजे के साथ हिरासत में लिया था। इस मामले की सुनवाई धनबाद के प्रधान ज़िला एवं सत्र नयायाधीश राम शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही थी।

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से यह दलील पेश की गई कि गांजे और भांग को थाना के मालखाने में रखा गया था लेकिन अब वहां पर जब्त की गई सामग्री मौजूद नहीं है क्योंकि उसे चूहे खा गए। पुलिस के इस दावे ने सबको चौंका दिया।

पुलिस के इस दावे के बाद आरोपियों के वकील ने अदालत से कहा कि पुलिस के इस बयान से स्पष्ट है कि उसके पास इस मामले में कोई सबूत ही मौजूद नहीं है और कानून भी सबूत के आधार पर ही काम करता है। पुलिस की इस दलील के बारे में जब धनबाद एसपी को पता चला तब उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए।

क्या है पूरा मामला

राजगंज पुलिस ने 14 दिसंबर 2018 को शंभू प्रसाद अग्रवाल और उसके बेटे को 10 किलो भांग और नौ किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद, प्राथमिकी दर्ज की गई और अदालत में मामले की जांच शुरू हुई। सुनवाई के दौरान, अदालत ने जांच अधिकारी जयप्रकाश प्रसाद को मामले में जब्त भांग और गांजा की सामग्री को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया।

मामले में बचाव पक्ष के वकील अभय भट्ट ने यह दावा किया कि चूहों ने थाने में रखी सभी जब्त सामग्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके अलावा, वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने जब्त की गई सामग्री को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सकी। इस प्रकार, मामले में वकील ने अपने मुवक्किल की बेगुनाही का बचाव करते हुए उसे फंसाया गया होने का आरोप लगाया है।

Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।

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