ITR Deadline Alert : 31 दिसंबर के बाद खत्म हो जाएंगे सुधार के सारे रास्ते, 2025 बीतने से पहले निपटा लें यह जरूरी काम
ITR Deadline Alert : साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उन टैक्सपेयर्स के लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं जो अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं।

ITR Deadline Alert : 31 दिसंबर के बाद खत्म हो जाएंगे सुधार के सारे रास्ते, 2025 बीतने से पहले निपटा लें यह जरूरी काम
ITR Filing Deadline 31 December 2025 : नई दिल्ली। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उन टैक्सपेयर्स के लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं जो अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद न केवल आपका मौका हाथ से निकल जाएगा, बल्कि टैक्स संबंधी जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं।
ITR Filing Deadline 31 December 2025 : आमतौर पर टैक्सपेयर्स के पास दो मुख्य विकल्प होते हैं। पहला बिलेटेड रिटर्न, जो उन लोगों के लिए है जो समय सीमा (जुलाई) तक रिटर्न नहीं भर पाए थे। दूसरा रिवाइज्ड रिटर्न, जो पहले से भरे हुए रिटर्न में हुई गलतियों को सुधारने का मौका देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई टैक्सपेयर कल रात 12 बजे तक इन विकल्पों का लाभ नहीं उठाता, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?
31 दिसंबर के बाद सामान्य तौर पर रिटर्न फाइल करने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके बाद टैक्सपेयर्स के पास केवल आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का ही एकमात्र रास्ता बचेगा। हालांकि, यह विकल्प काफी महंगा साबित होता है क्योंकि इसमें टैक्सपेयर्स को बकाया टैक्स पर 25% से 50% तक अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही, अपडेटेड रिटर्न में रिफंड का दावा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे टैक्सपेयर्स पर दोहरी मार पड़ती है।
घर बैठे मिनटों में ऐसे भरें अपना रिटर्न (Online Process): अगर आप अंतिम समय में अपनी फाइलिंग पूरी करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें
सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और पैन व आधार के जरिए लॉगिन करें। उसके बाद File Income Tax Return विकल्प पर जाकर असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करें। उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म चुनें और बिलेटेड रिटर्न के लिए सेक्शन 139, या रिवाइज्ड के लिए 139, का चयन करें। अपनी आय और कटौतियों, की जानकारी सावधानी पूर्वक भरें और एआईएस डेटा से मिलान करें। रिटर्न सबमिट करने के बाद उसे आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफाई जरूर करें, वरना आपका आईटीआर अमान्य माना जाएगा।
