Irfan Solanki Jajmau Fire Case: सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई इतने साल की सजा, विधायकी गई
Irfan Solanki Jajmau Fire Case: कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Irfan Solanki Jajmau Fire Case: कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, जिनमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो शरीफ, और इसराइल आटे वाला शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला?
7 नवंबर 2022 को जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में आग लग गई थी। नजीर फातिमा का आरोप था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आगजनी की थी। घटना के दिन नजीर फातिमा किसी शादी समारोह में शामिल होने गई थीं और उनका बेटा घर में अकेला था। आरोप है कि सपा विधायक और उनके समर्थकों ने बेटे से मारपीट भी की थी।
कानूनी कार्यवाही
इस मामले में जाजमऊ थाने में धारा 147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, और 106 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने पहले विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
सजा का ऐलान
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 जून को इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था और आज सजा सुनाई गई। सपा विधायक को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया था, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। कोर्ट परिसर में लगभग 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इरफान सोलंकी ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि लगाए गए मुकदमे फर्जी हैं और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।
इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को सजा मिलने के बाद कानपुर के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी आगामी घटनाएं भी ध्यान आकर्षित करेंगी।