Begin typing your search above and press return to search.

Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान फ्री ले जा सकते हैं? ज्यादा वजन पर लगेगा जुर्माना, जानें पूरा नियम

Indian Railways Luggage Rules 2026: स्लीपर, AC और सेकेंड क्लास में कितना सामान फ्री ले जा सकते हैं? ज्यादा वजन पर जुर्माने का पूरा नियम जानें।

Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान फ्री ले जा सकते हैं? ज्यादा वजन पर लगेगा जुर्माना, जानें पूरा नियम
X

Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान फ्री ले जा सकते हैं? ज्यादा वजन पर लगेगा जुर्माना, जानें पूरा नियम

By Ragib Asim

Indian Railways Luggage Rules 2026: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने सामान ले जाने के नियमों को सख्त कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि अब तय लिमिट से ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। यह जानकारी उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के लिखित जवाब में दी। रेल मंत्री ने बताया कि अलग-अलग यात्रा श्रेणियों के लिए निशुल्क और अधिकतम सामान की सीमा तय है और इन नियमों का पालन सभी यात्रियों को करना होगा।

हर श्रेणी के लिए तय है सामान की अधिकतम सीमा
रेल मंत्री के मुताबिक भारतीय रेलवे ने हर केटेगरी के कोच के लिए यात्रियों के निजी सामान की सीमा तय कर रखी है। द्वितीय श्रेणी के यात्री 35 किलोग्राम तक सामान बिना शुल्क ले जा सकते हैं, जबकि शुल्क देकर अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है।
स्लीपर में 40 किलोग्राम तक सामान निशुल्क है और अधिकतम सीमा 80 किलोग्राम तय की गई है। एसी थ्री टियर और चेयर कार यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक सामान ले जाना मुफ्त है और यही इसकी अधिकतम सीमा भी है।
एसी टू टियर और प्रथम श्रेणी के यात्रियों को 50 किलोग्राम तक सामान निशुल्क ले जाने की सुविधा है, जबकि शुल्क देकर वे 100 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को 70 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है और अतिरिक्त शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है।
ट्रंक और सूटकेस को लेकर भी नियम साफ
रेलवे ने ट्रंक, सूटकेस और बक्सों के आकार को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री ने बताया कि 100 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स को यात्री अपने व्यक्तिगत सामान के रूप में कोच के अंदर ले जा सकते हैं। इससे बड़े आकार का सामान कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
बड़ा सामान ब्रेकवैन या पार्सल वैन में करना होगा बुक
यदि किसी यात्री का सामान तय माप और वजन से अधिक है तो उसे डिब्बे में रखने की बजाय ब्रेकवैन (SLR) या पार्सल वैन में बुक कराना जरुरी होगा। रेलवे ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की व्यापारिक सामान को निजी सामान बताकर यात्री डिब्बों में ले जाना बैन है।
यात्रियों को क्यों जरूरी है ये नियम जानना
रेलवे का कहना है कि इन नियमों का मकसद यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करना है। तय सीमा से ज्यादा सामान कोच में यात्रियों की परेशानी का कारण भी बनता है। ऐसे में सफर से पहले सामान के वजन और आकार की जानकारी रखना यात्रियों के लिए जरूरी हो गया है ताकि जुर्माने से बचा जा सके।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

Read MoreRead Less

Next Story