ICICI Bank-Videocon loan Case: चंदा कोचर और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, CBI की याचिका पर मांगा जवाब
ICICI Bank-Videocon loan Case:सुसुप्रीम कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को नोटिस जारी किया है।
ICICI Bank-Videocon loan Case: सुसुप्रीम कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी को 'अवैध' करार दिया गया था।
CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कोचर दंपत्ति से जवाब मांगते हुए CBI की अपील पर विचार किया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरवरी 2023 में चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था और उन्हें तुरंत जमानत दे दी थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा था, "CBI ने बिना ठोस कारण के गिरफ्तारी की, जो ताकत का दुरुपयोग है।" कोर्ट ने यह भी कहा कि कोचर दंपत्ति का चुप रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत सुरक्षित है, जो किसी आरोपी को आत्म-दोषारोपण से बचने का अधिकार देता है।
CBI का आरोप
सीबीआई का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था, जिसमें बैंक के बैलेंस और रिजर्व बैंक गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। इस लोन फ्रॉड मामले में 23 दिसंबर 2022 को चंदा और दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी अपनी गिरफ़्तारी को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने अवैध ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी।