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Kuruganti Apsara Murder Case: हैदराबाद के पुजारी ने की प्रेमिका की हत्या, मैनहोल में छिपाया शव! कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Kuruganti Apsara Murder Case: साल 2023 में हैदराबाद के सरूरनगर में हुए सनसनीखेज अप्सरा हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ मिल गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला अदालत ने मंदिर के पुजारी वेंकट साईकृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Kuruganti Apsara Murder Case: हैदराबाद के पुजारी ने की प्रेमिका की हत्या, मैनहोल में छिपाया शव! कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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By Ragib Asim

Kuruganti Apsara Murder Case: साल 2023 में हैदराबाद के सरूरनगर में हुए सनसनीखेज अप्सरा हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ मिल गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला अदालत ने मंदिर के पुजारी वेंकट साईकृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुजारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और सबूतों से छेड़छाड़ के लिए 7 साल की अतिरिक्त सजा दी। साथ ही, मृतका अप्सरा के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया गया। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था, जब पता चला कि पुजारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को मैनहोल में छिपा दिया था।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, अप्सरा की मां नियमित रूप से सरूरनगर के बंगारू मैसम्मा मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। यहीं उसकी मुलाकात पुजारी वेंकट साईकृष्ण से हुई। धीरे-धीरे साईकृष्ण की अप्सरा से दोस्ती हुई, जो 2023 में अवैध संबंधों में बदल गई। साईकृष्ण पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। लेकिन अप्सरा उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। इससे परेशान साईकृष्ण ने उसकी हत्या की साजिश रची।

3 जून 2023 को साईकृष्ण ने अप्सरा को कोयंबटूर जाने का झांसा दिया। उसने अप्सरा की मां को बताया कि वह उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है। लेकिन इसके बजाय वह उसे शमशाबाद के एक सुनसान निर्माण स्थल पर ले गया। वहां उसने अप्सरा की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी।

शव को मैनहोल में छिपाया

हत्या के बाद साईकृष्ण ने अप्सरा के शव को कार में रखा और सरूरनगर अपने घर ले आया। दो दिनों तक उसने शव को कार में ही छोड़कर अपनी दिनचर्या सामान्य रखी। फिर उसने शव को एक कवर में लपेटा और बंगारू मैसम्मा मंदिर के पास एक मैनहोल में फेंक दिया। इसके बाद उसने मैनहोल को लाल मिट्टी और सीमेंट से सील कर दिया, ताकि किसी को शक न हो।

झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट

साईकृष्ण ने अप्सरा की मां को थाने ले जाकर उसकी गुमशुदगी की झूठी शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि अप्सरा को शमशाबाद बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद वह गायब हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल डेटा से साईकृष्ण के बयानों में विरोधाभास पाया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने मैनहोल तोड़कर अप्सरा का शव बरामद किया।

कोर्ट का फैसला

रंगारेड्डी जिला अदालत ने पुलिस के सबूतों और गवाहों के आधार पर साईकृष्ण को हत्या का दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ सबूत मिटाने के लिए 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अप्सरा के पिता श्रीकर शर्मा ने कहा, "न्याय मिल गया। मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।"

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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