किसान आंदोलन पर लगा विराम? HC ने मामले में लिया स्वतः संज्ञान; लीडर 'बच्चू कडू' समेत अन्य प्रदर्शनकारियों पर दिया ये आदेश

Maharastra Farmers Protest
नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि, किसानों को प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ 24 घंटे के लिए दी गई थी, लेकिन निर्धारित सीमा बीत जाने के बावजूद अभी तक यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों जारी है। कोर्ट ने कहा कि, आज शाम तक किसान नेता अपने प्रदर्शनकारियों के साथ धरना स्थल को जल्द से जल्द खाली कर दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या बोले जस्टिस रजनीश व्यास?
कोर्ट ने साफ किया कि, शांतिपूर्ण विरोध करने का हक (अधिकार) हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। अदालत ने कहा कि, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (वर्धा रोड) को पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अखबारों की खबरों का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि, ट्रैफिक जाम 20 किलोमीटर तक फैल गया है और यहाँ तक कि एंबुलेंस और पुलिस गाड़ियाँ भी नहीं निकल पा रही हैं। यह आम नागरिकों के स्वतंत्र रूप से घूमने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
प्रशासन को मिला निर्देश
हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन (पुलिस) को साफ निर्देश दिया है कि, अगर किसान नेता बच्चू कडू और उनके समर्थक शाम 6 बजे तक खुद से धरना स्थल खाली नहीं करते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन अब सभी प्रदर्शनकारी संगठनों से अपील कर रहा है कि, वे कोर्ट के इस आदेश का सम्मान करें और शांति से जगह खाली कर दें।
