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Telangana Viveka Murder Case : विवेका हत्या मामले में भास्कर रेड्डी को HC का जमानत से इनकार

Telangana Viveka Murder Case : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के पिता वाई.एस. भास्कर रेड्डी और उनके सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को जमानत देने से इनकार कर दिया...

Telangana Viveka Murder Case : विवेका हत्या मामले में भास्कर रेड्डी को HC का जमानत से इनकार
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Karnataka News 

By Manish Dubey

Telangana Viveka Murder Case : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के पिता वाई.एस. भास्कर रेड्डी और उनके सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण, जिन्होंने 24 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था, ने सोमवार को फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किलों को मामले में अनुचित तरीके से फंसाया गया।

अदालत को बताया गया कि इसके बावजूद याचिकाकर्ता पांच महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

वरिष्ठ वकील टी. निरंजन रेड्डी ने अदालत में यह भी कहा था कि भास्कर रेड्डी, जो अब 72 वर्ष के हैं, की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और जेल में रहने के दौरान उनका कई चिकित्सीय परीक्षण किया गया है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि चूंकि सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और जून में आरोप पत्र दायर किया है, इसलिए याचिकाकर्ता जमानत के हकदार हैं।

सीबीआई ने आरोपियों की जमानत का इस आधार पर विरोध किया था कि वे जांच को पटरी से उतार देंगे। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जांच अंतिम चरण में है।

एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि भास्कर रेड्डी का आपराधिक इतिहास का ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही इस मामले में सबूत नष्ट करने का भी रिकॉर्ड है। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अतीत में इस मामले में कई गवाहों को सफलतापूर्वक प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इससे पहले जून में, सीबीआई अदालत ने भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिन्हें अप्रैल में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि अविनाश और भास्कर रेड्डी दोनों ने विवेकानंद रेड्डी को खत्म करने की साजिश रची, क्योंकि वे जगन मोहन रेड्डी की मां और बहन को अविनाश के प्रतिद्वंद्वी के रूप में लाने के उनके कदम से नाराज थे।

उदय कुमार रेड्डी की गिरफ्तारी के दो दिन बाद 16 अप्रैल को भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।

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