Begin typing your search above and press return to search.

Gyanvapi Mosque News: Gyanvapi मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

Gyanvapi Mosque News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बुधवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़े मामले में एक बड़ा निर्णय दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है.

Gyanvapi Mosque News: Gyanvapi मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई
X
By Ragib Asim

Gyanvapi Mosque News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बुधवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़े मामले में एक बड़ा निर्णय दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के खिलाफ इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने HC ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी अन्य देवताओं की नियमित पूजा के लिए याचिका को कायम रखा है.

बता दें कि पांच हिंदू महिला उपासकों वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था. इस पर मुस्लिम पक्ष हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी/

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा , इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह एक ऐतिहासिक फैसला है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अनुरक्षणीय नहीं है और इसे खारिज किया है.

वहीं, वाराणसी में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है. हम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम सीपीसी याचिका को खारिज करने के अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी.

Ragib Asim

Ragib Asim पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। क्राइम, पॉलिटिक्स और मनोरंजन रिपोर्टिंग के साथ ही नेशनल डेस्क पर भी काम करने का अनुभव है।

Read MoreRead Less

Next Story