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Gyanvapi Masjid Survey: मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, CJI का आदेश- हाई कोर्ट में सुनवाई तक न की जाए ज्ञानवापी में खुदाई

Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद खुदाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई कोई उत्खनन कार्य कर रहा है या नहीं।

Gyanvapi Masjid Survey: मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, CJI का आदेश- हाई कोर्ट में सुनवाई तक न की जाए ज्ञानवापी में खुदाई
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By Ragib Asim

Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद खुदाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई कोई उत्खनन कार्य कर रहा है या नहीं।

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी खुदाई नहीं हो रही है। वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे हो रहा है। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। रडार मैनेजमेंट, नपाई और फोटोग्राफी की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

दरअसल यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का ASI ने आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 30 सदस्यों की टीम द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। ASI को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपनी है। शनिवार, 22 जुलाई को ही कोर्ट ने परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है।

Ragib Asim

Ragib Asim पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। क्राइम, पॉलिटिक्स और मनोरंजन रिपोर्टिंग के साथ ही नेशनल डेस्क पर भी काम करने का अनुभव है।

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