GST News : स्वतंत्रता दिवस पर नमो सरकार का आम आदमी को तोहफा... 12% GST वाले आइटम 5% वाले स्लैब में, GST के 4 स्लैब घटकर हो सकते हैं 2
GST News : 12% GST वाले आइटम 5% वाले स्लैब में आने से टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स की कीमतों में कमी आ सकती है,

GST News : स्वतंत्रता दिवस पर नमो सरकार ने आम आदमी को बेहतरीन तोहफा दिया है. 12% GST “Goods and Services Tax” वाले आइटम 5% वाले स्लैब में आ सकते हैं. साथ ही GST के 4 स्लैब घटकर 2 हो सकते हैं. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को खुश कर दिया है. मोदी सरकार दिवाली तक टैक्स कम करने वाली GST रिफॉर्म्स स्कीम भी लाने वाली है.
PM मोदी ने समारोह के दौरान कहा की इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। GST को आए 8 साल हो चुके हैं। हमने उसका रीव्यू किया। उसका रिफॉर्म कर टैक्सेशन को सरल किया है। हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा।
12% GST वाले आइटम 5% वाले स्लैब में आने से टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि सरकार मिडिल-क्लास और लोअर-इनकम फैमिली को GST में कटौती कर राहत देने की तैयारी कर रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 12% GST स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने या वर्तमान में 12% टैक्स वाले आइटम्स को 5% स्लैब में ला सकती है। इस रीस्ट्रक्चरिंग यानी बदलाव में मिडिल-क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स शामिल होंगे। अभी GST में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब हैं।
GST “Goods and Services Tax” घटकर दो हो सकते हैं
वित्त मंत्रालय ने पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद बताया कि केंद्र सरकार ने GST दरों के सरलीकरण और सुधारों का प्रस्ताव GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GoM) को भेजा है। इसमें GST के 4 स्लैब को घटाकर दो करने से लेकर प्रोसेस आसान बनाने जैसे प्रस्ताव है।
2017 में लागू हुआ था GST
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 8 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया था। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे VAT, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था।
GST को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है :
CGST (केंद्रीय जीएसटी) : केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है।
SGST (राज्य जीएसटी) : राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है।
IGST (एकीकृत जीएसटी) : अंतरराज्यीय लेनदेन और आयात पर लागू, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित।
उपकर : स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड जुटाने के लिए स्पेसिफिक गुड्स (जैसे, लग्जरी आइटम्स, तंबाकू) पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क।
