Former PM Imran Khan: पूर्व PM इमरान खान को तीन साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना, गिरफ्तारी वॉरेंट भी जारी
Former PM Imran Khan डेस्क। तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को दोषी करार दिया गया है। इमरान खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का एलान होते ही इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी वॉरेंट भी जारी किया है। कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। अब इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं।
इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है। आईजी इस्लामाबाद ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई है। हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे या फिर उन्हें ऊपरी अदालत से पहले ही जमानत मिल जाएगी।
कोर्ट के फैसले के बाद इमरान के राजनीतिक करियर पर संकट आ गया है। इधर, इमरान की पार्टी PTI ने दावा किया है कि इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम हो कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी।
इमरान पर 2018 से 2022 के दौरान पीएम रहते हुए पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने का आरोप लगा था। इमरान खान को ये उपहार विदेश यात्राओं के दौरान मिले थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन $ 635,000 से अधिक बताई गई थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना। इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण 'जानबूझकर छिपाने' का आरोप लगा था। कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।