FIR Against IAS Officer Puja Khedkar: फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के आरोप में IAS पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस
FIR Against IAS Officer Puja Khedkar: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को IAS अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और विकलांगता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
FIR Against IAS Officer Puja Khedkar: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को IAS अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और विकलांगता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कदम तब उठाया गया जब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पूजा खेडकर के खिलाफ फर्जी पहचान के माध्यम से निर्धारित सीमा से अधिक प्रयासों का दुरुपयोग करने के आरोप में आपराधिक कार्रवाई शुरू की। खेडकर ने अपने नाम, माता-पिता के नाम, फोटो/हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पते को बदलकर ये प्रयास किए।
आयोग ने खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं और चयन के लिए उन्हें प्रतिबंधित करने का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पुलिस शिकायत के जवाब में पूजा खेडकर ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलेगी और वह अदालत में इन आरोपों का जवाब देंगी। "न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलेगी; जो कुछ भी है, मैं उसका जवाब दूंगी," उन्होंने कहा।
विवादों में घिरीं IAS पूजा खेडकर
34 वर्षीय पूजा खेडकर पर अलग कार्यालय और आधिकारिक कार की मांग करने, साथ ही अपने निजी ऑडी कार पर अनधिकृत तरीके से बत्ती का उपयोग करने के आरोपों के बाद मीडिया की कड़ी निगरानी में हैं। प्रारंभ में पुणे में तैनात खेडकर को विवाद के बीच पुणे जिला कलेक्टर द्वारा वाशिम स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, उनकी परेशानियाँ यहीं खत्म नहीं हुईं। सरकार ने उनके 'जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम' को रोकते हुए उन्हें "आवश्यक कार्रवाई" के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) वापस बुला लिया।
खेडकर का दावा है कि वह गलत सूचना और "फर्जी समाचार" की शिकार हैं। पुणे पुलिस ने कहा है कि वे UPSC को प्रस्तुत किए गए उनके विकलांगता प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच करेंगे। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गडरे के एक पत्र से पता चला कि LBSNAA ने उनके जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोकने और उन्हें तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया।
"आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। आपको जल्द से जल्द लेकिन किसी भी स्थिति में 23 जुलाई 2024 से पहले अकादमी में शामिल होने का निर्देश दिया गया है," खेडकर को संबोधित पत्र में कहा गया है। वाशिम कलेक्टर भुवनेश्वरी एस ने पुष्टि की कि खेडकर को 'अधिशेष' सहायक कलेक्टर के रूप में उनकी ड्यूटी से तुरंत मुक्त कर दिया गया।