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Adani Hidenburg Case : सुप्रीम कोर्ट 15 को सेबी के ताजा स्‍टेेटस रिपोर्ट पर विचार करेगा

Adani Hidenburg Case : सुप्रीम कोर्ट अदानी-हिंडनबर्ग मामले में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर ताजा स्‍टेटस रिपोर्ट पर 15 सितंबर को विचार करेगा...

Adani Hidenburg Case : सुप्रीम कोर्ट 15 को सेबी के ताजा स्‍टेेटस रिपोर्ट पर विचार करेगा
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Adani News 

By Manish Dubey

Adani Hidenburg Case : सुप्रीम कोर्ट अदानी-हिंडनबर्ग मामले में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर ताजा स्‍टेटस रिपोर्ट पर 15 सितंबर को विचार करेगा।

शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 15 सितंबर को सुनवाई की संभावना है।

25 अगस्त को, बाजार नियामक ने एक ताजा स्‍टेटस रिपोर्ट में कहा कि उसने शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुपालन में 24 मामलों की जांच की, और कहा कि सेबी अदानी-हिंडनबर्ग मामले में जांच के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी।

सेबी के कार्यकारी निदेशक वी.एस. सुंदरेसन द्वारा दायर स्‍टेटस रिपोर्ट में कहा गया,“उक्त 24 जांचों में से 22 अंतिम प्रकृति की हैं और 2 अंतरिम प्रकृति की हैं। आज की तारीख में, उक्त 22 अंतिम जांच रिपोर्ट और 1 अंतरिम जांच रिपोर्ट को सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। ”

इसमें कहा गया है कि एक शेष मामले के संबंध में, अंतरिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं और सेबी ने बाहरी एजेंसियों या संस्थाओं से जानकारी मांगी है।

इसमें कहा गया है, “ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उक्त मामलों में आगे की कार्रवाई, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए अंतरिम जांच रिपोर्ट के साथ उसका मूल्यांकन किया जाएगा।”

14 अगस्त को सेबी ने जांच प्रक्रिया पूरी करने और मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिनों का विस्तार मांगा था।

बाजार नियामक ने तब कहा था कि "उक्त 24 जांचों/परीक्षाओं में से 17 अंतिम और पूर्ण हैं और सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं"।

इससे पहले, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अदानी-हिंडनबर्ग मामले के संबंध में न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार व्‍यक्‍त किया था।

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