Ex CM को चार साल की सजा: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को चार साल की सजा, 50 लाख जुर्माना
हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला की संपत्तियां सीज करने के भी आदेश।
NPG डेस्क, 27 मई 2022। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 लाख रुपए का जुर्माना किया है। इसमें से 5 लाख सीबीआई को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अदालत ने हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला की संपत्तियों को सीज करने के आदेश दिए हैं।
पूर्व सीएम की ओर से बचाव पक्ष ने दिव्यांगता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक फैसला देने की गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। सीबीआई के वकील के मुताबिक आरोपी ने मेडिकल टेस्ट के लिए 10 दिन का समय देने की मांग रखी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत यह टिप्पणी की है कि जो भी टेस्ट कराने हैं, वे जेल में कराएं। इसके साथ ही चौटाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिस समय सजा सुनाई गई, उस समय चौटाला के बेटे अभय और पोते अर्जुन भी मौजूद थे। चौटाला के बेटे ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में गुरुवार को वकीलों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी है कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से बीमार हैं। उनके पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, लेकिन अब वह 90 प्रतिशत दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता हैं और अपने कपड़े भी खुद बदल नहीं पाते। सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि पूर्व सीएम को कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा।