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Employee News: कर्मचारियों की बड़ी खबर, दिवाली से पहले ईपीएफ खाते से पैसा निकालना हुआ आसान, अब निकाल सकेंगे 100% पैसा, नियमों में बदलाव...

Employee News: ईपीएफओ में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव से देशभर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से सोमवार को हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इस बदलाव से करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक आजादी और सुविधा दोनों बढ़ाने वाली हैं....

Employee News: कर्मचारियों की बड़ी खबर, दिवाली से पहले ईपीएफ खाते से पैसा निकालना हुआ आसान, अब निकाल सकेंगे 100% पैसा, नियमों में बदलाव...
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By Sandeep Kumar

Employee News: नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में कर्मचारियों के हित में बडे़ फैसले लिए गये। अब ईपीएफओ के सदस्य जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से 100 प्रतिशत पैसा निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में यह बड़ा फैसला लिया गया है।

बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय कर दिया गया है। इस फैसले से ईपीएफ से पैसा निकालना सरल हो जाएगा। पैसे निकालने के लिए खर्च को तीन प्रकारों में बाटा गया है, इनमें आवश्यक जरूरते जैसे बीमारी, शिक्षा और विवाह समेत हाउसिंग जरूरतें, विशेष परिस्थितियां शामिल है। निकासी की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी के लिए अनुमति दे दी गई है। अभी तक कुल मिलाकर सिर्फ 3 बार निकासी की अनुमति थी। इसके पहले आंशिक निकासी के लिए कम से कम 5 साल की सेवा करनी जरूरी थी। अब 12 महीने की सेवा के बाद निकासी की जा सकती है।

खाते में 25 प्रतिशत न्यूनतम राशि बनाए रखना अनिवार्य है, जिससे खाते पर 8.25 प्रतिशत ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहेगा। यानी जरूरत के वक्त पैसे निकाल सकेंगे और रिटायमेंट का फंड का फायदा भी बरकरार रहेगा।

ऑटोमैटिक सेटलमेंट

अब ईपीएफ निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमैटिक बना दिया गया है। अब क्लेम का निपटारा तत्काल हो जाएगा। फाइनल सेटलमेंट की समय-सीमा को दो माह से बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है। पेंशन निकासी की अवधि को 2 से 36 माह किया गया है। अब सदस्य जरूरत के हिसाब से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे।

विश्वास स्कीम को मंजूरी

मीटिंग में विश्वास स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत अब देर से जमा किए गये पीएफ पर पेनल्टी सिर्फ 1 प्रतिशत प्रति माह होगी। 2025 तक ऐसे मामलों में 2,406 करोड़ रूपये की पेनल्टी लंबित है और 6 हजार से ज्यादा केस अदालतों में चल रहे है। इस स्कीम से केस अब 6 महीने चलेंगे और जरूरत पड़ने पर 6 महीने और बढ़ाया जा सकेगा।


Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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