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Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को अवमानना का नोटिस जारी किया, वेबसाइट बैन करने की चेतावनी

Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मामले की सुनवाई करते हुए यहां तक कह दिया कि, "सरकार से कहेंगे कि आपको ब्लॉक कर दें।"

Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को अवमानना का नोटिस जारी किया, वेबसाइट बैन करने की चेतावनी
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By Ragib Asim

Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मामले की सुनवाई करते हुए यहां तक कह दिया कि, "सरकार से कहेंगे कि आपको ब्लॉक कर दें।" इसके बाद बड़ा सवाल उठता है कि, क्या भारत में विकिपीडिया बंद हो जाएगा।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नवीन चावला ने विकिपीडिया के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि, "मैं अवमानना ​​नोटिस जारी करता हूँ...यह विकिपीडिया के भारत में इकाई न होने का सवाल नहीं है। हम यहां विकिपीडिया के व्यावसायिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे...पहले भी आप लोगों ने यह तर्क दिया है। अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें।" अदालत ने विकिपीडिया के अधिकृत प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

दरअसल, समाचार एजेंसी ANI ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। समाचार एजेंसी ने कहा है कि, विकिपीडिया ने अपने पेज पर ऐसी जानकारी लिखी, जिसमें एएनआई को वर्तमान सरकार के लिए "प्रचार उपकरण" के रूप में संदर्भित किया गया।

इससे पहले, हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को समन जारी किया था और उसे एएनआई के विकिपीडिया पेज पर एडिट करने वाले तीन लोगों के बारे में जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था। गुरुवार को एएनआई ने उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आदेश का पालन नहीं किया गया है।

विकिपीडिया के वकील ने न्यायालय को बताया कि उन्हें न्यायालय के आदेश के संबंध में कुछ प्रस्तुतियाँ देनी हैं, और उन्हें उपस्थित होने में समय लगा क्योंकि विकिपीडिया भारत में स्थित नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में ही तस्वीर साफ़ हो पाएगी।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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