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Civil Drone Rule: यन और रजिस्ट्रेशन ड्रोन उड़ाया तो जाना होगा जेल: सरकार ने तैयार किया मसौदा

Civil Drone Rule: सिविल ड्रोन उड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पंजीयन और लाइसेंस जरूरी कर दिया है. इन शर्तों का पालन न करने वालों को नहीं तो जेल जाना होगा.

Civil Drone Rule: यन और रजिस्ट्रेशन ड्रोन उड़ाया तो जाना होगा जेल: सरकार ने तैयार किया मसौदा
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By Anjali Vaishnav

Civil Drone Rule: दिल्ली. सिविल ड्रोन उड़ाने के लिए अब कड़े नियमों से गुजरना होगा. केंद्र सरकार द्वारा बनाये जा रहे नियमों पर नजर डालें तो पंजीयन करने के साथ ही लाइसेंस भी जरूरी है. लाइसेंस सशर्त जारी किया जाएगा. शर्तों का पालन न करने पर ड्रोन उड़ाने वाले को जेल जानी पड़ेगी.

देश में अब सिविल ड्रोन उड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम सख्त करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून के तहत सिविल ड्रोन उड़ाने से पहले पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. पंजीयन के बाद ड्रोन को विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा। इसी नंबर के ज़रिए केंद्र सरकार नजर रखेगी. पंजीयन के साथ ही एक निश्चित क्षेत्र में ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दी जायेगी. क्षेत्र विशेष का उल्लंघन करने पर सजा भुगतनी पड़ेगी.

केंद्र सरकार ने सिविल ड्रोन (प्रोत्साहन व विनियमन) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसमें इस तरह के प्रस्तावों का उल्लेख है। कानून बनाने के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य साफ़ है. देश और नागरिकों की सुरक्षा के साथ ही ड्रोन व्यवसाय को बढ़ावा देना है.

देश में ड्रोन का उपयोग काफ़ी तेजी के साथ बढ़ा है. देश की आंतरिक सुरक्षा केवसाथ ही निजता केवकाणूँ का पालन करना भी आवश्यक है. सख्त कानून के अभाव में मौजूदा नियमों के तहत केंद्र सरकार के पास पंजीकरण बहुत कम संख्या में है। ऐसे में सरकार ड्रोन उद्योग को सुरक्षित बनाने के लिए कानून ला रही है। इससे देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी की उड़ान तो तेज होगी ही, साथ ही जनता को भरोसेमंद और सुरक्षित सेवा भी मिल सकेंगी।

प्रस्तावित मसौदे में 500 किलो वाले ड्रोनों को ही दायरे में लिया गया है। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के ड्रोन पर यह कानून लागू नहीं होगा।

जिस जॉन में मिलेगी अनुमति वहीं उड़ा पायेंगे ड्रोन

  • ग्रीन जोन : जहां पंजीकृत ड्रोन उड़ सकेंगे।
  • येलो जोन : सीमित अनुमति के साथ ही ड्रोन की उड़ान
  • रेड जोन: ड्रोन उड़ान वर्जित क्षेत्र

बीमा जरूरी और मुआवजा भी देना होगा

मसौदे के अनुसार ड्रोन चलाने वाले को तीसरे पक्ष के लिए बीमा कराना अनिवार्य होगा। किसी दुर्घटना की स्थिति में मौत होने पर ढाई लाख रुपए, गंभीर चोट पर एक लाख रुपए और संपत्ति के नुकसान पर वास्तविक मूल्य के बराबर मुआवजा देना होगा।

नियम तोड़ा तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी

  • जेल और जुमनि की सजा, बिना पंजीकरण ड्रोन उड़ाने पर एक लाख रुपए जुर्माना या छह माह तक जेल।
  • रेड जोन में उड़ान भरने पर तीन साल तक जेल या एक लाख रुपए जुर्माना।
  • सुरक्षा उपकरण से छेड़छाड़ पर 50000 रुपए जुर्माना और लाइसेंस रद्द।
  • ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी, तस्करी या आतंकी गतिविधि में होने पर पांच साल तक की कैद और पांच लाख रुपए जुर्माना।
  • तकनीकी सुविधा से करना होगा लैस

जियो फेंसिंग

  • ताकि ड्रोन प्रतिबंधित इलाके में न जा सके।
  • स्वतः वापसी सुविधा : सिग्नल टूटने या बैटरी कम होने पर ड्रोन वापस लौट आए
  • अनुमति के बिना उड़ान न भरने की प्रणाली
  • टकराव से बचने क लिए सेंसर

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