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Chandrababu Naidu News: चंद्रबाबू नायडू को 22 सितंबर तक के लिए भेजा गया जेल, कौशल विकास घोटाला केस में हुए थे अरेस्ट

Chandrababu Naidu News: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक अदालत ने रविवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Chandrababu Naidu News: चंद्रबाबू नायडू को 22 सितंबर तक के लिए भेजा गया जेल, कौशल विकास घोटाला केस में हुए थे अरेस्ट
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By Ragib Asim

Chandrababu Naidu News: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक अदालत ने रविवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लंबी बहस और दिन भर के तनाव के बाद एसीबी कोर्ट ने फैसला सुनाया।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो, जिन्हें शनिवार सुबह सीआईडी ने गिरफ्तार किया था, को राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। अदालत का आदेश टीडीपी के लिए एक बड़ा झटका है, जिसके नेता अनुकूल फैसले की उम्मीद कर रहे थे।

कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद नायडू के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की। यह फिलहाल स्पष्ट नहीं था कि याचिका पर तुरंत सुनवाई होगी या नहीं। सुबह करीब छह बजे शुरू हुई बहस करीब छह घंटे तक जारी रही। जहां अभियोजन पक्ष ने नायडू की 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की, वहीं टीडीपी नेता के वकील ने इसका विरोध किया।

दोपहर करीब तीन बजे दलीलों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद नायडू, उनके वकील, परिवार के सदस्य और टीडीपी नेता उत्सुकता से फैसले का इंतजार कर रहे थे। टीडीपी प्रमुख ने स्वयं न्यायाधीश के समक्ष दलीलें रखी थीं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और राज्‍य में सत्‍तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया।

नायडू ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का कोई शासन नहीं है क्योंकि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालत को यह भी बताया कि कौशल विकास परियोजनाओं के लिए धन 2015-16 के राज्य बजट में प्रदान किया गया था और तर्क दिया कि विधानसभा द्वारा पारित बजट को आपराधिक कृत्य नहीं कहा जा सकता। नायडू की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि सीआईडी ने विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करने से पहले राज्यपाल से अनुमति नहीं ली। सीआईडी की ओर से मामले की पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. सुधाकर रेड्डी ने अदालत को बताया कि नायडू के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं।

Ragib Asim

Ragib Asim-रागिब असीम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में एनपीजी न्यूज (डिजिटल) में न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। बिहार के बेतिया में जन्मे और पले-बढ़े रागिब ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जिसके बाद उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर सफलतापूर्वक रुख किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 10 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है, विशेष रूप से न्यू मीडिया में उनकी गहरी पकड़ है। अपने करियर के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान समाचार, न्यूज़ ट्रैक, जनज्वर और स्पेशल कवरेज न्यूज़ हिंदी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया है। विज्ञान, भू-राजनीति, अर्थव्यवस्था और समसामयिक विषयों में उनकी विशेष रुचि है। रागिब असीम सटीक, तथ्यपरक और पठनीय कंटेंट के माध्यम से अपने पाठकों को गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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