Begin typing your search above and press return to search.

Cash Limit At Home: कोई व्यक्ति अपने घर में कितना कैश रख सकता है? जानें इनकम टैक्स के नियम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान!

Cash Limit At Home: आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि किसी बिजनेसमैन या नेता के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और लाखों-करोड़ों रुपये कैश बरामद हुआ। ऐसे मामलों में अक्सर यह सवाल उठता है, क्या घर में ज्यादा नकदी रखना गैरकानूनी है?

Cash Limit At Home: कोई व्यक्ति अपने घर में कितना कैश रख सकता है? जानें इनकम टैक्स के नियम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान!
X
By Ragib Asim

Cash Limit At Home: आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि किसी बिजनेसमैन या नेता के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और लाखों-करोड़ों रुपये कैश बरामद हुआ। ऐसे मामलों में अक्सर यह सवाल उठता है, क्या घर में ज्यादा नकदी रखना गैरकानूनी है? और अगर हां, तो कितना कैश घर में रखना सुरक्षित है? चलिए जानते हैं इस सवाल का पूरा जवाब।

क्या घर में कैश रखने की कोई लिमिट है?

नहीं। इनकम टैक्स विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि घर में कितनी नकदी रखी जा सकती है इसकी कोई तय सीमा नहीं है। यानी आप ₹50,000 रखें या ₹5 लाख — अगर वह कैश वैलिड सोर्स से कमाया गया है, तो उसे घर में रखने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

लेकिन फिर इनकम टैक्स छापे क्यों पड़ते हैं?

असल वजह है – कैश का सोर्स।

अगर किसी के घर में भारी मात्रा में कैश मिलता है और वो यह नहीं बता पाता कि पैसा कहां से आया, तो इनकम टैक्स विभाग उसे बिना सोर्स वाली इनकम मान लेता है। ऐसे में उस रकम पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है।

इनकम टैक्स कानून क्या कहता है?

धारा 68 से 69B के तहत, अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाता, तो उसके पास पाई गई रकम पर करीब 78% तक टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या रखना चाहिए ध्यान में?

  • घर में रखे कैश का हिसाब हो — वह आपकी आय का हिस्सा हो
  • वह रकम ITR (Income Tax Return) में डिक्लेयर की गई हो
  • बिजनेस करने वाले लोग अपनी कैशबुक और अकाउंट्स को अपडेट रखें
  • जरूरत पड़ने पर हर एक रुपये का सोर्स दिखा सकें

कैश रखने पर डरने की जरुरत नहीं

अगर आप एक आम आदमी हैं, नौकरीपेशा हैं या छोटा व्यापार करते हैं, और घर में जरूरत के अनुसार कुछ कैश रखते हैं — तो डरने की कोई बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि:

  • वह पैसा ईमानदारी से कमाया गया हो
  • उसका हिसाब रिटर्न में हो
  • आप जांच में उसका स्रोत बता सकें

भारत में नकदी रखने पर कोई सीधी पाबंदी नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। अगर आप नियमों के अनुसार चलते हैं, तो आप कितनी भी नकदी रख सकते हैं — और टैक्स विभाग को बताने से आपको डरने की जरूरत नहीं।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

Read MoreRead Less

Next Story