Brij Bhushan Sharan Singh : बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत, जानिए किन शर्तों का करना होगा पालन
Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है.
Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा, बृजभूषण को इस शर्त के साथ जमानत दी जा रही है कि वह इस दौरान किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे. बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही कोर्ट ने विनोद तोमर को भी जमानत दे दी है. दोनों को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना कोर्ट की परमिशन के वो विदेश नहीं जा सकते हैं.
बता दें कि गुरुवार को जमानत याचिका पर जब सुनवाई हुई, तब अदालत में अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया जबकि बचाव पक्ष ने दोनों आरोपियों को जमानत देने की अपील की. हालांकि, सरकारी वकील ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार फैसला लेने की अपील की.
जब जज ने उनसे सवाल किया कि आप विरोध कर रहे हैं या नहीं, तब सरकारी वकील ने कहा कि वह न तो विरोध कर रहे हैं, न ही समर्थन कर रहे हैं बस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही निर्णय की मांग कर रहे हैं.
बता दें कि 18 जुलाई को इस मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी. यह जमानत 25-25 हजार के निजी मुचलके पर दी गई थी. गुरुवार को दिल्ली पुलिस के वकील ने अपील करते हुए कहा कि अदालत को जमानत देते वक्त कड़ी शर्तें लगानी चाहिए.
अगर इस मामले की बात करें तो 6 महिला पहलवानों ने WFI चीफ रहे बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे. कई पहलवानों, राजनीतिक दलों और खेल संगठनों ने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला था और धरना प्रदर्शन किया था. मामले के तूल पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जब इसकी चार्जशीट दाखिल की, तब उसमें बृजभूषण पर केस चलाए जाने की बात कही थी.