Brij Bhushan Singh Case: बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं, फैसला अब 6 अक्टूबर को
Brij Bhushan Singh Case: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न मामले की दिल्ली पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर आदेश की घोषणा बुधवार को टाल दी।

Brij Bhushan Singh Case: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न मामले की दिल्ली पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर आदेश की घोषणा बुधवार को टाल दी। पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट पर मामला, जो 15 जून को दायर किया गया था और पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने इसका विरोध नहीं किया था, अब 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
1 अगस्त को कथित पीड़िता और उसके पिता ने मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताते हुए पुलिस जांच से संतुष्टि जताई थी। उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर के समक्ष कक्ष में कार्यवाही में अपना बयान दर्ज कराया था।
4 जुलाई को, अदालत ने नाबालिग पहलवान शिकायतकर्ता से पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी। पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई 550 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया था कि नाबालिग के आरोपों में कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं मिला।
दिल्ली पुलिस ने कहा, "पोक्सो मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें शिकायतकर्ता, यानी पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।"
एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों पर एफआईआर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो ) अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ-साथ विनम्रता को ठेस पहुंचाने के कृत्य के तहत दर्ज की गई थी।
हालाँकि, मामले में शामिल नाबालिग पहलवान के पिता ने आगे बढ़कर दावा किया था कि उन्होंने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की "झूठी" शिकायत दर्ज की थी। पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी हरकतें उनकी बेटी के प्रति मुखिया के कथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर गुस्से और हताशा से प्रेरित थीं। सूत्रों के अनुसार, नाबालिग का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दूसरा बयान 5 जून को अदालत में दर्ज किया गया था और बयान में उसने यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया था।