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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट में झटका, अंतरिम जमानत पर सुनवाई से किया इनकार

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने 11 में से दो दोषियों की याचिका खारिज कर दी है। इन दोषियों की याचिका में SC के जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी रिहाई की माफी रद्द कर दी गई थी।

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट में झटका, अंतरिम जमानत पर सुनवाई से किया इनकार
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By Ragib Asim

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने 11 में से दो दोषियों की याचिका खारिज कर दी है। इन दोषियों की याचिका में SC के जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी रिहाई की माफी रद्द कर दी गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और संजय कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को "पूर्णतः गलतफहमी" करार देते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि अदालत पहले ही इस मामले पर आदेश दे चुकी है और अब उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकती।

पीठ ने कहा, "यह याचिका क्या है? यह याचिका कैसे स्वीकार्य हो सकती है? यह पूरी तरह से गलतफहमी है। एक अनुच्छेद 32 की याचिका कैसे दायर की जा सकती है? हम किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकते।"

दोषी राधेश्याम भगवंदास शाह और राजूभाई बाबूलाल सोनी की ओर से वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इस बीच, शाह ने अस्थायी जमानत की भी मांग की है।

मार्च में, दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत में अपील की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि 8 जनवरी का निर्णय उनके रिहाई की माफी को रद्द करना 2002 की संविधान पीठ के निर्णय के खिलाफ था, और मामले को अंतिम निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग की थी।

शाह और सोनी, जिन्हें शीर्ष अदालत के फैसले के बाद गोधरा सब-जेल में रखा गया है, ने यह भी बताया कि दो समन्वय पीठों ने प्रारंभिक रिहाई के मुद्दे पर विरोधाभासी राय व्यक्त की थी और उनके माफी याचिकाओं पर किस राज्य सरकार की नीति लागू होनी चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया कि एक पीठ ने 13 मई 2022 को गुजरात सरकार को शाह की प्रारंभिक रिहाई के अनुरोध को राज्य की माफी नीति 9 जुलाई 1992 के आधार पर समीक्षा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, 8 जनवरी 2024 को दिए गए फैसले में निष्कर्ष निकाला गया कि केवल महाराष्ट्र सरकार को माफी देने का अधिकार था, न कि गुजरात को। उन्होंने तर्क दिया कि 8 जनवरी 2024 का निर्णय 2002 की संविधान पीठ के निर्णय के सीधे विरोधाभासी था और इसे कानूनी असंगतियों और भविष्य के मामलों में भ्रम से बचने के लिए रद्द किया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी एक मौलिक सवाल उठाया गया कि क्या एक बाद की समन्वय पीठ अपने पहले के निर्णय को निरस्त कर सकती है और विरोधाभासी निर्णय जारी कर सकती है, या यदि उसे लगता है कि पिछले निर्णय में कानूनी व्याख्या या तथ्यों पर गलत था, तो क्या उसे मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना चाहिए।

याचिका ने सरकार को दोषियों के मामलों की प्रारंभिक रिहाई के लिए समीक्षा करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश देने की मांग की कि समन्वय पीठों के विरोधाभासी निर्णयों में से किसे उन पर लागू किया जाना चाहिए।

8 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने उच्च-प्रोफ़ाइल बिलकिस बानो गैंग-रेप मामले और उसके सात परिवार के सदस्यों की हत्या में 11 दोषियों को दी गई माफी को अमान्य करार दिया, और गुजरात सरकार को अभियुक्तों के साथ मिलीभगत और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए आलोचना की। अदालत ने सभी दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल लौटने का आदेश दिया, यह जोर देते हुए कि गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में माफी के निर्णय में हस्तक्षेप करके अपनी सीमाएं पार कर दीं।

बिलकिस बानो, जो 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद के दंगों के दौरान 21 वर्ष की और गर्भवती थीं, का बलात्कार किया गया था; उनकी छोटी बेटी मृतक परिवार के सदस्यों में से थी।

Ragib Asim

Ragib Asim पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। क्राइम, पॉलिटिक्स और मनोरंजन रिपोर्टिंग के साथ ही नेशनल डेस्क पर भी काम करने का अनुभव है।

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