Bank New Rule: अब बैंक खाते की रकम का भी होगा बंटवारा, रख सकते हैं एक से अधिक नॉमिनी, यहां पढ़ें पूरा डिटेल..
Bank New Rule: देशभर के बैंको में नया नियम लागू होने जा रहा है, नियम के अनुसार अब खाताधारक अपने खाता में 4 नॉमिनी रख सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..

Bank New Rule: देशभर के खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, बैंकिंग सिस्टम 1 नवंबर से खाताधारकों के लिए एक सुविधाजनक नियम लेकर आने वाला है, जी हां अब आप अपने खाते में 1 या 2 नहीं बल्कि 4 उत्तराधिकारी के नाम नामांकित कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप ये भी नामांकित कर सकते हैं कि किसे कितनी राशी देनी है.
1 नवंबर से लागू होगा नया नियम
बता दें कि यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से देशभर के बैंको में लागू हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम का मानना है कि इससे ग्राहकों के अधिक सुविधा मिलेगी, इसका उद्देश्य भी यही है कि ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा हो. इसके सभी आदेश राजपत्र पर प्रकाशित कर दिए गए हैं. बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 में पांच कानूनों - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम,1970 और 1980 में कुल 19 संशोधन शामिल हैं.
लॉकर में भी एक से अधिक नॉमिनी
इतना ही नहीं अब आप लॉकर में भी नेक से अधिक नॉमिनी रख सकते हैं, धारा 10, 11, 12 और 13 के माध्यम से 1 नवंबर 2025 से लागू किए जा रहे प्रावधान जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं और बैंकों में रखे गए सुरक्षा लॉकरों की सामग्री के संबंध में नामांकन सुविधाओं से संबंधित हैं.
इन प्रावधानों की विशेषताएं
- एकाधिक नामांकन- बैंक ग्राहक अधिकतम चार लोगों को एक साथ या क्रमिक रूप से नामांकित कर सकते हैं, जिससे जमाकर्ताओं और उनके नामांकित लोगों के लिए दावा निपटान सरल हो जाता है.
- जमा खातों के लिए नामांकन- जमाकर्ता अपनी पसंद के अनुसार एक साथ या क्रमिक नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं.
- सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के लिए नामांकन- ऐसी सुविधाओं के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति है.
- एक साथ नामांकन- जमाकर्ता अधिकतम चार लोगों को नामांकित कर सकते हैं और प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कुल 100 प्रतिशत के बराबर हो और सभी नामित लोगों के बीच पारदर्शी वितरण संभव हो सके.
- क्रमिक नामांकन- जमा राशि, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएं, या लॉकर रखने वाले व्यक्ति अधिकतम चार नामांकित लोगों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां अगला नामांकित व्यक्ति केवल उच्चतर नामित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है, जिससे निपटान में निरंतरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होती है.
