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Bank in Home Loan News: होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: RBI ने सभी बैंकों को जारी किया आदेश, जानिए पूरी डिटेल्स...

Bank in Home Loan News: होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: RBI ने सभी बैंकों को जारी किया आदेश, जानिए पूरी डिटेल्स...

Bank in Home Loan News: होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: RBI ने सभी बैंकों को जारी किया आदेश, जानिए पूरी डिटेल्स...
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By Gopal Rao

Bank in Home Loan News: बैंक लोन देने से पहले कई बातों पर विचार करें। पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन कुछ हैं। बैंक चाहता है कि ग्राहक समय पर भुगतान कर सकें। लोन अक्सर सिबिल स्कोर पर निर्भर करता है, लेकिन सिबिल स्कोर नहीं होने पर लोन प्रॉपर्टी के दस्तावेज, फिक्स्ड डिपॉजिट, सोने के आभूषण आदि के आधार पर मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के हित में निर्देश जारी किए हैं, खासकर होम लोन के संबंध में। ये निर्देश ग्राहकों को होम लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। लोन लेने से पहले ग्राहक को सभी शर्तों और नियमों को समझना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन के मामलों में ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आरबीआई ने कहा कि अगर बैंकों, एनबीएफसी या अन्य संस्थाओं ने संपत्ति के कागजात वापस देने में देर की तो उपभोक्ताओं को हर्जाना देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस निर्देश को सभी बैंकों, मिनी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं को भेजा है। भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत मिल रही थी कि उपभोक्ता की ओर से लोन का पूरा भुगतान होने पर भी संपत्ति के कागजात समय पर नहीं मिल रहे थे। लोगों को कागजात लेने में धक्के खाने पड़े। यह भी चर्चा का विषय था। यहां तक कि केस कोर्ट में पहुंच रहे थे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई है। निष्पक्ष कार्रवाई कोड के अनुसार, उपभोक्ता को लोन चुकाते समय सभी कागजात तुरंत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता था। इसके अलावा, अगर लोन लेने वाले व्यक्ति मर जाता है, तो स्पष्ट प्रक्रिया के तहत कागजात वापस करने की आवश्यकता होगी। RBI ने भी कहा है कि सभी संस्थाएं अपनी प्रक्रियाओं और नियमों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें, ताकि उपभोक्ता सही जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकें। इस कदम से वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, लोन क्लीयर होने के बाद एक महीने के भीतर ग्राहक को सभी मूल कागजात लौटाने होंगे। वहीं, उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार वित्तीय संस्थान को ग्राहक को या तो अपनी ब्रांच से कागजात लेने का विकल्प देना होगा। या नजदीकी कार्यालय से कागजात प्राप्त करें, जहां वे रखे हैं। वहीं बैंकों को उपभोक्ता को हर्जाना देना पड़ेगा अगर फाइनेंशियल संस्थाएं उनके कागजात को समय पर नहीं जमा करते हैं। साथ ही, इसमें उपभोक्ता को कागजात में देने में देरी का कारण भी बताना होगा। यदि कागजात देने में देरी होती है, तो संस्थान को प्रतिदिन 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

जब पैसे की कमी होती है, लोग बैंक से लोन लेते हैं और अपने संपत्ति के कागजात गिरवी रखते हैं। लेकिन अक्सर लोन चुकता होने पर भी कागजात वापस नहीं मिलते, जिससे लोगों को बैंकों में घूमना पड़ता है। यह परिस्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालांकि हाल ही में जारी किए गए निर्देशों से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। ग्राहकों को अधिक सुरक्षा मिलेगी क्योंकि अब कागजात जल्दी मिलेंगे। साथ ही, बैंक हर्जाना भरने के डर से जल्दी कार्रवाई करेंगे, जिससे लोन चुकता करने के बाद कागजात प्राप्त करना आसान और जल्दी होगा। ग्राहकों को इससे कम परेशानी होगी।

Gopal Rao

गोपाल राव रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

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