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Azam Khan News: बड़ी राहत! आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत – जानिए पूरा मामला

Azam Khan News: सुप्रीम कोर्ट ने मशीन चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

Azam Khan News: बड़ी राहत! आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत – जानिए पूरा मामला
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By Ragib Asim

Azam Khan News: सुप्रीम कोर्ट ने मशीन चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से अपीलकर्ताओं पर यह शर्त लगाने को कहा कि वे मुकदमे की कार्यवाही खत्म होने तक सहयोग करेंगे। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हम आदेश को खारिज करने एवं अपीलकर्ताओं को जमानत देने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस संबंध में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।" पीठ ने 10 फरवरी के अपने आदेश में कहा, "इसलिए आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ताओं को उन शर्तों व नियमों के अधीन जमानत प्रदान की जाती है, जो निचली अदालत की संतुष्टि के अनुरूप हों।"

शीर्ष अदालत ने कहा, "अपीलकर्ताओं पर लगाई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में प्रतिवादी को जमानत रद्द करने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है।" खान और उनके बेटे ने हाई कोर्ट के 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

क्या है आरोप?

आजम खान, उनके बेटे और पांच अन्य के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी, जिसे नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले ने खरीदा था। यह भी आरोप लगाया गया था कि यह मशीन बाद में रामपुर स्थित खान के जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई थी।

उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद वकार अली खान नामक व्यक्ति ने 2022 में सात लोगों के खिलाफ कोतवाली, रामपुर में FIR दर्ज कराई थी। FIR में आरोप लगाया गया था कि खान एवं अन्य ने 2014 में सड़क साफ करने की सरकारी मशीन चुरा ली थी।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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