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Asaram Bapu: आसाराम बापू को मिली जमानत, 31 मार्च तक रहेंगे जेल से बाहर, लेकिन नहीं मिल पाएंगे अपने अनुयायियों से...

Asaram Bapu: लंबे समय से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को बीमारी के चलते अंतरिम जमानत दी है।

Asaram Bapu: आसाराम बापू को मिली जमानत, 31 मार्च तक रहेंगे जेल से बाहर, लेकिन नहीं मिल पाएंगे अपने अनुयायियों से...
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By Sandeep Kumar

Asaram Bapu: नई दिल्ली। दुष्कर्म मामले में जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 31 मार्च तक आसाराम जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई है। उन्हें उनके स्वास्थ्य को देखते हुये मेडिकल आधार पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेल से रिहाई के बाद आसाराम बापू सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न हीं उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एससी ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल पायेंगे।

मालूम हो कि आसाराम बापू राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। पिछले दिनों बीमारी के चलते उन्हें इलाज के लिए महाराष्ट्र्र भी ले जाया गया था। बीच में सूरत की जोधपुर जेल में बंद उनके बेटे को गुजरात हाईकोर्ट ने बीमारी के चलते मिलने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।

बताया जा रहा है कि रेप के दोषी आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती हैं। यहां उनका उपचार जारी है। आसाराम दिल के मरीज हैं और उन्हें हार्ट अटैक भी हो चुका हैं। उनकी इन्हीं बिमारियों के चलते उन्हें जमानत दी गई है।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को बलात्कार मामले में आसाराम को गिरफ्तार किया था। उन पर एक किशोरी ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सेंशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले में दो और आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 2023 में गुजरात की अदालत ने आश्रम में एक महिला के साथ रेप का दोषी ठहराया था।

2013 के मामले में ही पीड़िता की बहन ने भी आसाराम बापू के बेटे नारायण सांई के खिलाफ 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दुष्कर्म का अपराध दर्ज करवाया था। इस मामले में सूरत के ट्रायल कोर्ट ने नारायण सांई को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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