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Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जानिए अब क्या होगा?

Arvind Kejriwal News: कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अतंरिम जमानत दे दी है। बता दें कि केजरीवाल ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जानिए अब क्या होगा?
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By Ragib Asim

Arvind Kejriwal News: कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अतंरिम जमानत दे दी है। बता दें कि केजरीवाल ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाया। पीठ ने इस मामले की सुनवाई 17 मई को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल

केजरीवाल को भले अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन वे जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान पीठ ने मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है। अब 3 जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। दूसरी ओर, केजरीवाल को ये जमानत ED वाले मामले में मिली है, लेकिन उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी गिरफ्तार किया है। जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल को CBI वाले मामले में भी जमानत लेनी होगी।

फैसले में कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वह चुने हुए नेता हैं और वह इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। हमने जमानत के सवाल का परीक्षण नहीं किया है, बल्कि धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) धारा 19 के मापदंड़ों को परखा है। हमने PMLA की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाया है। धारा 19 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।"

केजरीवाल के वकील ने फैसले को बताया बड़ी जीत

कोर्ट के फैसले को केजरीवाल के वकील ने बड़ी जीत बताया है। वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें (केजरीवाल को) अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। हालांकि, अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में रहेंगे, क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है।"

क्या है मामला?

दरअसल, शराब नीति मामले में केजरीवाल को ED ने ग‍िरफ्तार क‍िया तो वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्‍होंने अपनी ग‍िरफ्तारी को अवैध बताया है। कोर्ट में इस मामले पर लंबी सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के अधिकारी हैं। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे 9 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था।

ED ने केजरीवाल को बताया मुख्य आरोपी

हाल ही में ED ने पूरक चार्जशीट में केजरीवाल को मामले का मुख्य आरोपी बताया है। ED ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया है। ED ने केजरीवाल को कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बताया है। ED के मुताबिक, रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ, जिसकी जानकारी केजरीवाल को थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली थी जमानत

20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया था। इसके अगले ही दिन ED ने हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, एकतरफा और प्रासंग‍िक तत्‍थ्‍यों पर आधार‍ित नहीं था। इसके बाद 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

शराब नीति से जुड़ा मामला क्या है?

दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी CBI से जांच कराने की सिफारिश की। बाद में ED भी जांच में शामिल हो गई। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें इस नई नीति के जरिए लाभ पहुंचाया और शराब के ठेके दिए।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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