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Arvind kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को 'सुप्रीम' राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, इन शर्तों के साथ दी जमानत

Arvind kejriwal Bail: लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत दे दी है.

Arvind kejriwal Bail: लोकसभा चुनाव के बीच AAP को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ केजरीवाल को दी जमानत
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By Ragib Asim

Arvind kejriwal Bail: कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। चुनावों के बीच इसे केजरीवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बता दें कि ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आखिरी सुनवाई 7 मई को हुई थी। तब सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा था, "2 साल में 1,100 करोड़ हो गया? आपने कहा कि अपराध की आय 100 करोड़ थी, यह 1,100 करोड़ कैसे हो सकती है? पूरी के पूरी आय अपराध की आय कैसे हो सकती है।" इसके अलावा उन्होंने जांच में देरी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर भी सवाल उठाए थे।

क्या है शराब नीति मामला?

दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की। बाद में ED भी जांच में शामिल हो गई। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें नीति के जरिए लाभ पहुंचाया और शराब के ठेके दिए।

कपिल सिब्बल ने उठाए ED पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "ED ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रचार करने का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक नहीं। यह सही है, लेकिन कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी को सजा दी गई है और अदालत कहती है कि वे सजा पर रोक लगा रहे हैं तो वह चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। उनसे पूछें कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे?"

Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।

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