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Ankita Bhandari Resort Case: तीन साल बाद अंकिता भंडारी मर्डर केस में इंसाफ! रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों आरोपी दोषी करार

Ankita Bhandari Resort Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आ गया है। कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या के लिए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Ankita Bhandari Resort Case: तीन साल बाद अंकिता भंडारी मर्डर केस में इंसाफ! रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों आरोपी दोषी करार
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By Ragib Asim

Ankita Bhandari Resort Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आ गया है। कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या के लिए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें पुलकित आर्य भाजपा नेता का बेटा है। फैसले को देखते हुए कोर्ट की 200 मीटर परिधि को सील कर दिया गया था और भारी पुलिस बल तैनात है।

सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या

ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता 18 सितंबर, 2022 को 3 लोगों के साथ ऋषिकेश गई थीं और उसके बाद से लापता थीं। 5 दिन बाद उनका शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ।पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित, उनके रिजॉर्ट मैनेजर भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। मामले में SIT ने जांच की है। हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित प्रभावशाली भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है।

क्यों की गई अंकिता की हत्या?

शुरूआती जांच में पता चला था कि पुलकित ने अंकिता से रिसॉर्ट में आने वाले 'वीवीआईपी' मेहमानों को एक्सट्रा सर्विस देने को कहा था, जिसे अंकिता ने मना कर दिया था। इससे विवाद पैदा हुआ था।इसके बाद ऋषिकेश जाते समय उन्होंने अंकिता को चिल्ला नहर में धक्का दे दिया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। अंकिता ने काफी पहले बताया था कि रिसॉर्ट में अश्लील काम होते हैं और वो इसकी जानकारी सार्वजनिक कर देंगी।

तीनों अभी जेल में बंद

पुलकित आर्य पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए थे। SIT ने 500 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें 97 गवाह थे। तीनों जेल में बंद हैं।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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