Begin typing your search above and press return to search.

Allahabad High Court News: ज्यूडिशियल अफसर आदेश टाइप कराएं या फिर साफ हैंडराइटिंग में लिखें: हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ज्यूडिशियल अफसरों को निर्देश जारी किया है कि उनकी अदालतों से जारी होने वाले फैसले या तो टाइप कराएं या किसी व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से आदेश टाइप नहीं कराए जा रहे हैं तो साफ हैंडराइटिंग में लिखने की व्यवस्था करें। आदेश स्पष्ट हो,जिसे साफतौर पढ़ा जा सके और उस पर संबंधित एजेंसी अमल कर सके।

Allahabad High Court News: ज्यूडिशियल अफसर आदेश टाइप कराएं या फिर साफ हैंडराइटिंग में लिखें: हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश
X
By Radhakishan Sharma

Allahabad High Court News: प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ज्यूडिशियल अफसरों को निर्देश जारी किया है कि उनकी अदालतों से जारी होने वाले फैसले या तो टाइप कराएं या किसी व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से आदेश टाइप नहीं कराए जा रहे हैं तो साफ हैंडराइटिंग में लिखने की व्यवस्था करें। आदेश स्पष्ट हो,जिसे साफतौर पढ़ा जा सके और उस पर संबंधित एजेंसी अमल कर सके।

हत्या के प्रयास के मामले में बब्बू उर्फ ​​हैदर द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश जारी किया कि प्रदेश के सभी जिला जजों को दोबारा निर्देश जारी किया जाए कि उनके ज्यूडिशियल पावर के दायरे में आने वाले ज्यूडिशियल अफसरों को आर्डरशीट टाइप कराएं। अगर किसी कारणवश यह संभव ना हो रहा हो तो साफ-साफ हैंडराइटिंग में आदेश जारी करें। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बागपत द्वारा जारी आर्डरशीट पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के साथ ही याचिकाकर्ता को जमानत देने का आदेश जारी किया। बता दें कि इसके पहले भी हाई कोर्ट ने कुछ इस तरह का आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट के आदेश पर ट्रायल जज ने रिपोर्ट पेश की थी। पेश रिपोर्ट में बताया कि कोर्ट के आदेश पर ज्यूडिशियल अफसरों को आर्डरशीट में साफ-साफ लिखने या फिर टाइप कराने का निर्देश दिया गया था। आदेश के परिपालन को लेकर निर्देश देने के बाद भी अमल ना करने को हाई कोर्ट ने आदेश का साफतौर पर उल्लंघन माना है। हाई कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में कोर्ट के आदेश का गंभीरता के साथ परिपालन होगा।

हाई कोर्ट ने इस तरह जारी किया था दिशा निर्देश

रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया था कि आदेश की फोटोकॉपी के साथ एक सर्कुलर सभी ज़िला जजों, प्रिंसिपल जजों, फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीनस्थ अन्य कोर्ट को जारी करें। आर्डरशीट साफ-साफ हैंडराइटिंग में लिखा हो जिसे सहजता के साथ पढ़ा जा सके, या फिर टाइप किया हो। आदेश के पीछे का उद्देश्य आदेश का संबंधित एजेंसी द्वारा परिपालन किया जा सके और साफतौर पर पढ़ा जा सके।

Next Story