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MP सियासी संकट: अब कल होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार और बागी विधायकों को भेजा नोटिस…

By NPG News

नईदिल्ली 17 मार्च 2020। मध्य प्रदेश के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अभी राज्य सरकार, स्पीकर और बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिसपर कल सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में पिछले दो हफ्तों से जारी सियासी घमासान अपने चरम पर है। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन बहुमत परीक्षण नहीं हो पाया। विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया, हालांकि राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से कमलनाथ सरकार को 17 मार्च तक बहुमत साबित करने को कहा गया।

इसके अलावा अदालत ने मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले पर कल सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई होगी। वहीं राज्यपाल ने एक बार फिर कमलनाथ को पत्र लिखकर मंगलवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने के लिए कहा है।

कल तक के लिए टली सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के बहुमत परीक्षण कराने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दी है। अदालत ने मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले पर कल सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई होगी।

बागी कांग्रेसी विधायकों ने बंगलूरू में की प्रेस कांफ्रेंस
मध्यप्रदेश के बागी कांग्रेसी विधायक बंगलूरू में प्रेस कांफ्रेस कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि हम कमलनाथ सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। हमें किसी ने कैदी नहीं बनाया। हम सभी विधायक साथ हैं। 22 विधायक इस प्रेस कांफ्रेस में मौजूद हैं। सभी ने इस्तीफा दिया तो केवल छह के मंजूर क्यों हुए।

सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
राज्य में जारी सियासी घमासान के बीच सोमवार को भाजपा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और मुख्य सचिव के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने अपनी याचिका में अदालत को बहुमत परीक्षण कराने का निर्देश देने को कहा है। जिसपर अदालत सुनवाई के लिए तैयार है और आज कोई अहम फैसला सुना सकती है।

राज्यपाल ने कमलनाथ को लिखा पत्र
लालजी टंडन ने सोमवार को कमलनाथ को लिखे पत्र में कहा, ‘यह खेद की बात है कि आपने मेरे द्वारा दी गई समयावधि में बहुमत सिद्ध करने की जगह, पत्र लिखकर विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने में असमर्थता व्यक्त की/आनाकानी की, जिसका कोई औचित्य और आधार नहीं है। आपने अपने पत्र में शक्ति परीक्षण नहीं कराने के जो कारण लिए हैं, वे आधारहीन तथा अर्थहीन हैं।’

राज्यपाल ने कहा, ‘आपने पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का जिक्र किया है वह वर्तमान परिस्थितियों और तथ्यों में लागू नहीं होता। जब यह प्रश्न उठे कि किसी सरकार को सदन का विश्वास है या नहीं, तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्विवाद रूप से स्थापित किया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर सदन में शक्ति परीक्षण के से ही हो सकता है। आपसे पुन: निवेदन है कि सांविधानिक एवं लोकतंत्रीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए 17 मार्च तक बहुमत सिद्ध करें, अन्यथा माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है।’

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