Voter ID Apply Online 2023: MP में अब वोटर कार्ड बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे मिल जाएंगे Voter ID कार्ड
Voter ID Apply Online 2023: वोटर कार्ड (voter card) के लिये अब आवेदन (Application) करने के बाद कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाया जायेगा.

Voter ID Apply Online 2023: वोटर कार्ड (voter card) के लिये अब आवेदन (Application) करने के बाद कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाया जायेगा. पहले वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग (election Commission) ने डाक विभाग (postal department) को यह जिम्मेदारी दी है. प्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल माह से स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाये जायेंगे.
इसके लिये वोटर्स को कोई फीस नहीं देना होगा. भारत निर्वाचन आयोग इसका खर्च उठाएगा. सिर्फ अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिये आवेदन करना होगा. ईपिक नंबर जनरेट होने के बाद कार्ड घर पहुंचा दिया जायेगा, लेकिन फॉर्म में सारी डिटेल्स सही भरना होगा. वोटर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करेंगे, उस पर स्पीड पोस्ट का मैसेज आयेगा. इससे कार्ड की ट्रेकिंग में आसानी होगी.
11 सितंबर तक कर सकते है आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अब 11 सितंबर तक कर सकते है आवेदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है. नागरिक अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते है. फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए बीएलओ मतदान केंद्रों पर 11 सितंबर तक उपस्थित रहेंगे.
मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत 11 सितंबर तक दावा-आपत्ति के आवेदन लिए जाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्रदेश के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे. इस दौरान वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे, जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं.
इसके लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करना होगा. साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं.