Transfer News: 7 फरवरी तक तबादलों पर लगी रोक... नहीं होगा कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, तहसीलदारों का ट्रांसफर, जानिए क्या है वजह
Transfer News: MP में सभी अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गयी (MP Transfer News) है. इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिया है.

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Madhya Pradesh Transfer News: मध्यप्रदेश में पिछले कुछ समय से जमकर प्रशासनिक फेरबदल किये जा रहे थे. आईएएस आईपीएस से लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो का ट्रांसफर किया गया. वहीँ अब तबादले और पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य में सभी अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गयी (MP Transfer News) है. इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिया है.
7 फरवरी तक तबादले पर पर लगी रोक
जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, तहसीलदारों के तबादले और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गयी है. SIR यानी विशेष गहन पुनरक्षिण कार्य के कारण तबादलों पर रोक लगाया गया है. 7 फरवरी तक SIR की प्रक्रिया पूरी होने तक अधिकारियों के तबादले के तबादले नहीं होंगे.
इन अफसरों के नहीं होंगे तबादले
इस सम्बन्ध में को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है. मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने तक यानी 7 फरवरी तक जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी -जॉइंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी - तहसीलदार या नायब तहसीलदार के तबादले नहीं होंगे.
हालाँकि विशेष स्थिति पर अफसरों का तबादला किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेने होगी. साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है , किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पद खाली नहीं होना चाहिए. अगर रिक्त है तो भरा जाए. ताकि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में किसी तरह की समस्या न हो.
इन के तबादले पर रोक नहीं
इसके अलावा पुलिस विभाग में अफसरों के तबादले पर रोक नहीं है. पुलिस अधीक्षक, आईजी और अन्य सीनियर आईपीएस, एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारी या टीआई के तबादले किये जा सकते हैं.
