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MP News: महिला एवं बाल विकास विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड, बिना अनुमति संचालित बाल गृह से बालिकाओं के गायब होने की मिली थी सूचना...

MP News: महिला एवं बाल विकास विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड, बिना अनुमति संचालित बाल गृह से बालिकाओं के गायब होने की मिली थी सूचना...
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By Sandeep Kumar Kadukar

भोपाल। संभागायुक्त भोपाल ने बाल गृह आंचल के अवैध संचालन में लापरवाही पर महिला एवं बाल विकास विभाग के 3 अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। ग्राम तारासेवनियां जिला भोपाल में संचालित आंचल चिल्ड्रन होम के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा जांच की गई और जांच में पाया गया कि संस्था किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2015 एवं आदर्श नियम-2016 के मापदण्डों के अनुसार संचालित होना नहीं पायी गयी। उक्त चिल्ड्रन होम, का किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2015 की धारा 41 अन्तर्गत पंजीकरण / मान्यता नहीं है। यह संस्था वर्ष 2020 से संचालित है।

बीते रोज राजधानी के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र के तारा सिवनिया में आंचल चिल्ड्रन होम संचालित होने के साथ उससे 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला सामने आया। प्रशासन ने खोज खबर ली तो सभी बालिकाओं के अपने-अपने घरों तक पहुंचने की बात सामने आई।भोपाल के संभागायुक्त पवन शर्मा ने बाल गृह आंचल के अवैध संचालन में लापरवाही पर महिला एवं बाल विकास विभाग के तीन अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। ग्राम तारासेवनियां जिला भोपाल में संचालित आंचल चिल्ड्रन होम के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा जांच की गई और पाया गया कि संस्था किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2015 एवं आदर्श नियम-2016 के मापदण्डों के अनुसार संचालित होना नहीं पाया गया।

उक्त संस्था के चिल्ड्रन होम की किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के उल्लंघन में थाना परवलिया सड़क में संस्था संचालक अनिल मैथ्यू एवं पदाधिकारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कमांक-4/24, धारा 34, 42 एवं 75 किशोर न्याय बालिकाओं की देख-रेख और संरक्षण अधिनियम-2015 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। संस्था में निवासरत 41 बालिकाओं को दिनांक 05.01.24 को बाल कल्याण समिति भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। बाल कल्याण समिति द्वारा सभी बालिकाओं से चर्चा उपरान्त कुल 41 बालिकाओं को बाल कल्याण समिति, जिला भोपाल द्वारा विधिवत आदेश करते हुए किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अन्तर्गत पंजीकृत शासकीय बालिका गृह नेहरू नगर भोपाल में 14, बाल निकेतन ट्रस्ट बाल गृह बस स्टेण्ड में 10 और नित्य सेवा सोसायटी पीपलनेर गांधी नगर में 17 बालिकाओं को प्रवेश कराया गया है।

6 जनवरी को 26 बालिकाओं की गुमशुदगी का समाचार आने पर इसकी जांच की गई तथा इन शेष 26 बालिकाओं को पुलिस के द्वारा उनके अभिभावकों के पास होने की सूचना प्रदाय की गई एवं किसी की भी गुमशुदगी होना नहीं पाई गई है। आंचल चिल्ड्रन होम की बालिकाओं के गायब होने के मामले की जांच और बालिकाओं के अपने घरों तक पहुॅचने की पुष्टि के बाद संभाग आयुक्त भोपाल के द्वारा तत्कालीन परियोजना अधिकारी बृजेन्द्र प्रताप सिंह, वर्तमान में परियोजना अधिकारी कोमल उपाध्याय एवं पर्यवेक्षक मंजूषा राज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

Sandeep Kumar Kadukar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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