Begin typing your search above and press return to search.

MP News: अब जुलूस में नहीं दिखा पाएंगे शस्त्रों की ताकत! आदेश जारी जानिए क्या है पूरा मामला

MP News: मध्यप्रदेश में अब धार्मिक जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी, आदेश कलेक्टर ने किसी भी प्रकार के होने वाले संभावित दंगे को रोकने के लिए जारी किया है.

MP News: अब जुलूस में नहीं दिखा पाएंगे शस्त्रों की ताकत! आदेश जारी जानिए क्या है पूरा मामला
X
By Anjali Vaishnav

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा.

बिना अनुमति रैली-जुलूस पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, अब किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली या जनसभा बिना प्रशासनिक स्वीकृति के आयोजित नहीं की जा सकेगी. यह कदम त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के उद्देश्य से उठाया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के दौरान धारदार हथियार, डंडे, रॉड, पेट्रोल, केरोसिन, एसिड, पटाखे और किसी भी तरह की विस्फोटक वस्तु ले जाने या उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन कानूनन अपराध माना जाएगा, इससे सामाजिक सौहार्द भी खतरे में पड़ सकता है.

साउंड सिस्टम और डीजे के लिए जरूरी होगी अनुमति

कोई भी आयोजन जिसमें डीजे, बैंड या लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाना है, उसके लिए आयोजकों को पूर्व में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति इनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, खासकर धार्मिक जुलूसों या सार्वजनिक स्थानों पर.

सोशल मीडिया पर कड़ी नजर

प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ पोस्ट, वीडियो, फोटो या किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक कंटेंट शेयर करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की विशेष निगरानी टीम इन गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगी.

होटल, लॉज और किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य

जिले में होटल, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी संबंधित थाना में देना अब अनिवार्य होगा. इसके अलावा मकान मालिकों को भी अपने किरायेदारों का विवरण नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा.

Anjali Vaishnav

अंजली वैष्णव मैंने छत्तीसगढ़ के कल्याण कॉलेज भिलाई से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में M.sc Electronic Media की पढ़ाई की. इस दौरान मैने 2021 से TCP News, फिर TV 24 MPCG में बतौर कंटेट राइटर और बुलेटिन प्रोड्यूसर का कार्य किया, वर्तमान में मैं NPG.NEWS में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं, कंटेंट राइटिंग के साथ मुझे रिपोर्टिंग करना पसंद है.

Read MoreRead Less

Next Story