New Excise Policy 2025: अब शराब पीना होगा महंगा, 19 शहरों में दुकानें भी बंद, जारी हुई नई आबकारी नीति, जानें नए लाइसेंस नियम
New Excise Policy 2025:मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति (MP New Excise Policy 2025) जारी कर दी है. इस नई नीति के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है. क्योंकि शराब महंगी हो जाएगी.

New Excise Policy 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति (MP New Excise Policy 2025) जारी कर दी है. इस नई नीति के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है. क्योंकि शराब महंगी हो जाएगी. साथ ही शराब बेचने के नियमों में भी बदलाव हुए हैं.
धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद
नई आबकारी नीति लागू प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. नई आबकारी नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव 19 धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद करने का है. मध्य प्रदेश के 19 पवित्र शहरों और एक ग्राम पंचायत में शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. वहीँ, दूसरी जगहों पर दुकान खोलने का फैसला लिया गया है. सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा.
इन स्थानों पर बंद होंगी शराब की दुकानें
जिन शहरों में शराब की दूकान बंद करने का फैसला किया गया है. उनमे उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वेर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत शामिल है.
POS मशीन लगाना अनिवार्य
वहीँ, धार्मिक स्थलों में बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए जिले की बाकी दुकानों की कीमतें 25% तक बढ़ाई जा सकती हैं. सभी दुकानों में POS मशीन लगाना अनिवार्य होगा. बिना POS मशीन के शराब बेचने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. यह फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने को लेकर लिया गया है. इससे यह पता चल सकेगा कि किस दुकान से कितनी शराब सैल हो रही है. साथ ही टैक्स चोरी पर रोकधाम करने में आसानी होगी.
नई आबकारी नीति के तहत रेस्टोरेंट में खुले क्षेत्र में शराब बेचने के नियमों में बदलाव हुआ है. अब रेस्टोरेंट और बार मेंजगह (स्पेस या टेबल-कुर्सी) बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. इसके साथ ही ई गारंटी के तहत बैंक खातों में साइबर ट्रेजरी में चालान जमा होगा. दुकान पर शराब बिक्री का टाइम भी बदला है. दुकान सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक खुला रहेगा. रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट, बार और क्लब सुबह 10 बजे से रात साढ़े 11 बजे तक चालू रहेगी. जबकि बार-रेस्टोरेंट और क्लब 12 बजे तक खुले रहेंगे.