MP IAS News: IAS अधिकारियों के लिए एक बड़ी सख्ती, टल सकती है पदोन्नति! जानिए क्या है वजह
MP IAS News: मध्यप्रदेश कैडर के IAS अधिकारियों के लिए एक बड़ी सख्ती (MP IAS News) सामने आई है. केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण जमा नहीं करेंगे, उनकी पदोन्नति अगले साल तक टल सकती है.

MP IAS News: मध्यप्रदेश कैडर के IAS अधिकारियों के लिए एक बड़ी सख्ती (MP IAS News) सामने आई है. केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण जमा नहीं करेंगे, उनकी पदोन्नति अगले साल तक टल सकती है.
क्या है DoPT के नए दिशा-निर्देश
DoPT द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हर वर्ष 31 जनवरी तक सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर अपनी संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी देना अनिवार्य है. इस जानकारी में उनके स्वामित्व वाली या पारिवारिक रूप से अर्जित अचल संपत्ति की पूरी जानकारी शामिल होती है. यह व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के तहत लागू की गई है.
देखें आदेश
लगभग 12 अधिकारी नहीं देते संपत्ति का विवरण
मध्यप्रदेश में कुल 459 आईएएस पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 377 अफसर वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं. इनमें से करीब 12 अधिकारी हर साल समय पर संपत्ति का विवरण नहीं देते, जबकि 20 से अधिक अधिकारी तय तारीख गुजरने के बाद यह औपचारिकता पूरी करते हैं.
रुकेगी पदोन्नति
सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 जनवरी के बाद पोर्टल अपने आप लॉक हो जाता है और देरी को तकनीकी वजह बताकर बचा नहीं जा सकता. ओटीपी न आना या सिस्टम की गड़बड़ी जैसे कारण अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. तय समयसीमा में विवरण न देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति तो रुकेगी ही साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.
