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MP High Court Big Decision : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

MP High Court Big Decision : कोर्ट ने साफ कह दिया है कि प्रोबेशन पीरियड के नाम पर कर्मचारियों की तनख्वाह काटना पूरी तरह गलत हैं हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ा आदेश दिया है

MP High Court Big Decision : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
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MP High Court Big Decision : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

By Uma Verma

MP Probation Salary Verdict : जबलपुर : मध्यप्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबकी खुशियां दोगुनी कर दी हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि प्रोबेशन पीरियड के नाम पर कर्मचारियों की तनख्वाह काटना पूरी तरह गलत हैं हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ा आदेश दिया है कि पिछले सालों में जिन भी कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई है, उन्हें वो सारा पैसा एरियर के तौर पर वापस किया जाए।

MP Probation Salary Verdict : क्या हैं पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2019 के एक सरकारी सर्कुलर से शुरू हुआ था। उस नियम के अनुसार, नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% तनख्वाह दी जा रही थी। कोर्ट ने इस पर बहुत सही टिप्पणी की और पूछा कि जब कर्मचारी काम 100% कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह किस आधार पर काटी गई

इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा तीसरे और चौथे श्रेणी के उन कर्मचारियों को होगा जो 2019 के बाद भर्ती हुए हैं। अब उन्हें काटी गई रकम वापस मिलेगी, जिससे कई कर्मचारियों के खाते में सीधे 1.7 लाख से लेकर 4 लाख रुपये तक आएंगे।

अगर बात आंकड़ों की करें तो चौथे श्रेणी के कर्मचारियों को जिनका बेसिक वेतन 15,500 हैं उन्हें करीब 1.74 लाख रुपये वापस मिलेंगे। वहीं, तीसरे श्रेणी के कर्मचारियों का जिनका बेसिक वेतन 36,200 है, तो उन्हें 4.07 लाख रुपये तक का एरियर मिलेगा।

Uma Verma

Uma Verma is a postgraduate media professional holding MA, PGDCA, and MSc IT degrees from PTRSU. She has gained newsroom experience with prominent media organizations including Dabang Duniya Press, Channel India, Jandhara, and Asian News. Currently she is working with NPG News as acontent writer.

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