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MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स, सरकार नहीं उठायेगी खर्च

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1972 के नियम में बदलाव कर दिया है. अब मंत्रीगण इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे अभी तक राज्य सरकार इसकी भरा करती थी.

MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला,  मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स, सरकार नहीं उठायेगी खर्च
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MP Cabinet Meeting

By Neha Yadav

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1972 के नियम में बदलाव कर दिया है. अब मंत्रीगण इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे अभी तक राज्य सरकार इसकी भरा करती थी.

टैक्स स्वयं भरेंगे मंत्रीगण

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंत्रि-परिषद ने आज प्रदेश की प्रगति‍की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. निर्णय लिया गया कि राज्य के मंत्रीगण इनकम टैक्स का व्यय स्वयं वहन करेंगे और शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे. आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है.

50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी मिलेगा

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के किसी सैनिक जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह बात कही.

मृदा परीक्षण कर सकेंगे विद्यार्थी

इसके अलावा मध्यप्रदेश में केन्द्र से स्वीकृत होने वाली रेल परियोजनाएं के लिए लोक निर्माण विभाग समन्वय का कार्य करेगा. कृषि से संबंधित सरकारी संस्थाएं व कृषि संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी अब मृदा परीक्षण कर सकेंगे.

मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखण्ड स्तर पर कृषकों को मिटटी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे।

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन का निर्णय लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के खण्ड (ख) में "प्रिन्ट मीडिया" सम्मिलित नहीं होने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुरूप करने के लिए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 3(1) के (ख) में संशोधन कर विद्यमान प्रावधान में से शब्द" प्रिन्ट मीडिया के विलोपन की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा दी गई।

सी.एस.आर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर./सी.ई.आर. निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया।

अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत् मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल एक विशिष्ट शिक्षा प्रधान प्रतिष्ठान हैं। राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत म.प्र. राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति का प्रावधान किये जाने से प्रदेश के युवाओं में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए उत्साह बढे़गा।

रेल परियोजनाओं से संबंधित मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य "परिवहन विभाग" से लेकर "लोक निर्माण विभाग" को सौंपे जाने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण एवं निर्माण कार्यों के लिए रेल विभाग से समन्वय का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024

मंत्रि परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव अनुसार विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में संशोधन किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पर मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।

मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवायें एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवायें एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने का निर्णय लिया है। साथ ही समस्त कार्यवाही किये जाने के लिए जेल विभाग को अधिकृत किया गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण को ग्राम गौरा में भूमि आवंटन का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण, भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम गौरा तहसील हुजूर, भोपाल में लगभग एक एकड़ भूमि (पूर्व आवंटित भूमि के अतिरिक्त) आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 9-क को निरसित किए जाने की कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है।

मंत्रि-परिषद द्वारा वीर शहीदों के परिवारजन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में से अब 50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को दिये जाने का निर्णय लिया गया।



Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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